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कितने दिन तक राशन न लेने पर कैंसिल हो जाता राशन कार्ड? - UP RATION CARD

UP Ration Card: जानिए आखिर कितने महीनों में होता है राशन कार्ड का सत्यापन, क्या है नियम?

up ration card know how many days card canceled if ration not taken days rules.
यूपी में राशन कार्ड निरस्त करने के क्या है नियम, जानिए. (photo credit: etv bharat.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

Updated : 3 hours ago

कानपुर: राशन कार्ड धारकों के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है. शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि अगर कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड का उपयोग एक निर्धारित समय अवधि तक नहीं करता है तो उसका कार्ड पहले होल्ड और फिर सत्यापन के बाद रद कर दिया जाता है. आज हम आपको इसकी विस्तार से जानकारी देंगे. चलिए जानते हैं राशन कार्ड से जुड़े इस नियम के बारे में.



कितने महीनों में होता सत्यापन: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही सुविधा का सीधा लाभ पात्र लोगों को मिल सके इसको लेकर शासन स्तर पर तेजी से कवायद की जा रही है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. राशन कार्ड के जरिए हर महीने मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ केवल पात्र लोग ही ले सके इसको लेकर हर 3 से 4 महीने में सत्यापन भी किया जाता है उन्होंने बताया कि जो लोग सत्यापन के बाद इसकी पात्रता नहीं रखते हैं उनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाता है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राशन कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं इसको लेकर भी एक समय अवधि निर्धारित की गई है.

up ration card know how many days card canceled if ration not taken days rules
राशन कार्ड सत्यापन के बाद होता है रद. (photo credit: etv bharat gfx)



कितने महीने कार्ड होल्ड पर रहता: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि राशन कार्ड धारक किसी कारणवश अपना खाद्यान्न नहीं ले पाते हैं. इस वजह से पहले 5 महीने तक कार्ड को कैंसिल नहीं किया जाता है ताकि अगर वह दोबारा से खाद्यान्न लेना चाहता है तो वह प्राप्त कर सकता है. हां उसके बावजूद भी अगर वह काफी लंबे समय तक अपने राशन कार्ड का उपयोग कर खाद्यान्न नहीं लेता है तो उसके सत्यापन के बाद कार्ड को रद कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि, कई बार हमें समय-समय पर ऐसी सूचनाओं भी मिलती है कि पिछले 4 से 5 महीने से कार्ड धारक अपना खाद्यान्न नहीं ले रहा है. ऐसे में इन कार्ड धारकों को चिन्हित करते हैं. इनका पुनः सत्यापन किया जाता है. अगर सत्यापन में यह राशन कार्ड के पात्र नहीं होते हैं तो राशन कार्ड रद कर दिया जाता है.

जिला पूर्ति अधिकारी ने दी यह जानकारी. (video credit: etv bharat)

शासन के आदेश पर भी होती जांचः उन्होंने बताया कि हमें कई ऐसे रिकॉर्ड भी मिलते हैं जिसके आधार पर भी हम सत्यापन करते हैं.इसके अलावा जब हमें शासन स्तर से जांच का आदेश दिया जाता है तो भी हम अफसरों को निर्देश देते हैं और राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कराते है.


1 साल में कितने राशन कार्ड हुए रद: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 1 साल में सत्यापन के आधार पर करीब 20 हजार राशन कार्ड कैंसिल यानी रद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि, सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है और हमारा यह उद्देश्य है कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सीधे तौर पर लाभ पात्र लोगों तक ही पहुंच सके. राशन न लेने पर राशन कार्ड 5 महीने तक होल्ड पर रहता है. सत्यापन के बाद इसे कैंसिल कर दिया जाता है.

शहरों में कौन राशन का पात्र नहीं

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले
  • एसी, चार पहिया वाहन मालिक
  • 5 केवीए या अधिक क्षमता का जनरेटर जिसके पास हो
  • 100 मीटर से अधिक के मकान का मालिक
  • वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है तो पात्र नहीं



    ग्रामीण क्षेत्रों में यह लोग नहीं राशन के पात्र: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है या फिर आपके पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि है तो वह राशन कार्ड के पात्र नहीं है. इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस है तो भी आप राशन कार्ड की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं. राशन कार्ड का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रदेश के निवासी हो और वह इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हो. राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.



    कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता पासबुक आधार कार्ड आवेदन करता और परिवार के सभी सदस्यों के फोटो की आवश्यकता होती है. राशन कार्ड के लिए पात्र लोग ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि, जिले में कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 75 74 99 है.इसमें अंत्योदय कार्ड 63147 है जबकि 49 4351 गृहस्थी कार्ड है. इन सभी कार्ड धारकों को अब ई-पॉश मशीन की मदद से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः संभल में एक और मंदिर मिला; मुस्लिम बाहुल्य इलाके में डेढ़ सौ साल पुराना बांके बिहारी मंदिर

ये भी पढ़ेंः मोदी के बनारस की एक तस्वीर ऐसी भी; 20 साल में नहीं बना तो गांववाले चंदा करके बनाने लगे वरुणा नदी पर पुल

कानपुर: राशन कार्ड धारकों के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है. शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि अगर कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड का उपयोग एक निर्धारित समय अवधि तक नहीं करता है तो उसका कार्ड पहले होल्ड और फिर सत्यापन के बाद रद कर दिया जाता है. आज हम आपको इसकी विस्तार से जानकारी देंगे. चलिए जानते हैं राशन कार्ड से जुड़े इस नियम के बारे में.



कितने महीनों में होता सत्यापन: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही सुविधा का सीधा लाभ पात्र लोगों को मिल सके इसको लेकर शासन स्तर पर तेजी से कवायद की जा रही है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. राशन कार्ड के जरिए हर महीने मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ केवल पात्र लोग ही ले सके इसको लेकर हर 3 से 4 महीने में सत्यापन भी किया जाता है उन्होंने बताया कि जो लोग सत्यापन के बाद इसकी पात्रता नहीं रखते हैं उनके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाता है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राशन कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं इसको लेकर भी एक समय अवधि निर्धारित की गई है.

up ration card know how many days card canceled if ration not taken days rules
राशन कार्ड सत्यापन के बाद होता है रद. (photo credit: etv bharat gfx)



कितने महीने कार्ड होल्ड पर रहता: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि राशन कार्ड धारक किसी कारणवश अपना खाद्यान्न नहीं ले पाते हैं. इस वजह से पहले 5 महीने तक कार्ड को कैंसिल नहीं किया जाता है ताकि अगर वह दोबारा से खाद्यान्न लेना चाहता है तो वह प्राप्त कर सकता है. हां उसके बावजूद भी अगर वह काफी लंबे समय तक अपने राशन कार्ड का उपयोग कर खाद्यान्न नहीं लेता है तो उसके सत्यापन के बाद कार्ड को रद कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि, कई बार हमें समय-समय पर ऐसी सूचनाओं भी मिलती है कि पिछले 4 से 5 महीने से कार्ड धारक अपना खाद्यान्न नहीं ले रहा है. ऐसे में इन कार्ड धारकों को चिन्हित करते हैं. इनका पुनः सत्यापन किया जाता है. अगर सत्यापन में यह राशन कार्ड के पात्र नहीं होते हैं तो राशन कार्ड रद कर दिया जाता है.

जिला पूर्ति अधिकारी ने दी यह जानकारी. (video credit: etv bharat)

शासन के आदेश पर भी होती जांचः उन्होंने बताया कि हमें कई ऐसे रिकॉर्ड भी मिलते हैं जिसके आधार पर भी हम सत्यापन करते हैं.इसके अलावा जब हमें शासन स्तर से जांच का आदेश दिया जाता है तो भी हम अफसरों को निर्देश देते हैं और राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कराते है.


1 साल में कितने राशन कार्ड हुए रद: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 1 साल में सत्यापन के आधार पर करीब 20 हजार राशन कार्ड कैंसिल यानी रद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि, सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है और हमारा यह उद्देश्य है कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सीधे तौर पर लाभ पात्र लोगों तक ही पहुंच सके. राशन न लेने पर राशन कार्ड 5 महीने तक होल्ड पर रहता है. सत्यापन के बाद इसे कैंसिल कर दिया जाता है.

शहरों में कौन राशन का पात्र नहीं

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले
  • एसी, चार पहिया वाहन मालिक
  • 5 केवीए या अधिक क्षमता का जनरेटर जिसके पास हो
  • 100 मीटर से अधिक के मकान का मालिक
  • वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है तो पात्र नहीं



    ग्रामीण क्षेत्रों में यह लोग नहीं राशन के पात्र: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है या फिर आपके पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि है तो वह राशन कार्ड के पात्र नहीं है. इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस है तो भी आप राशन कार्ड की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं. राशन कार्ड का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रदेश के निवासी हो और वह इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हो. राशन कार्ड के आवेदन के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.



    कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज: जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता पासबुक आधार कार्ड आवेदन करता और परिवार के सभी सदस्यों के फोटो की आवश्यकता होती है. राशन कार्ड के लिए पात्र लोग ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि, जिले में कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 75 74 99 है.इसमें अंत्योदय कार्ड 63147 है जबकि 49 4351 गृहस्थी कार्ड है. इन सभी कार्ड धारकों को अब ई-पॉश मशीन की मदद से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है.

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