देहरादूनः नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत उत्तराखंड के निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसी बीच 20 जनवरी को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी थी. मंत्रिमंडल से यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद ही विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था. साथ ही 20 जनवरी को ही कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित ज्ञापन भी सौंपा था. जिसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिन यानी 21 जनवरी को शासन को पत्र भेज कर इस संबंध में जानकारी मांगी है.
दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने आदर्श आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल की बैठक आहूत किए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन मांगी था. जिसके लिए उत्तराखंड शासन की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को मंत्रिमंडल की परमिशन से संबंधित पत्र भी भेजा गया था. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मंत्रिमंडल की बैठक के किए जाने की अनुमति सशर्त दी गई थी. इसके बाद 20 जनवरी को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई. साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली को मंजूरी दी गई. साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की तिथियां को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया था.
वहीं, ज्यादा जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक आहूत किए जाने को लेकर शासन की ओर से आयोग को पत्र भेजा गया था. जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विचार करने के बाद कैबिनेट बैठक आहूत किया जाने की अनुमति सशर्त दी गई थी. लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा
'आदर्श आचार संहिता के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमें यूसीसी नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दी गई, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है'.
इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तराखंड शासन को पत्र भेज कर जानकारी मांगी है. लिहाजा, उत्तराखंड शासन से जानकारी मिलने के बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा.
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