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मासूम से कुकर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा - Sriganganagar POCSO court

Sriganganagar POCSO court, श्रीगंगानगर पॉक्सो कोर्ट ने मासूम से कुकर्म के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

Sriganganagar POCSO court
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 2, 2024, 8:08 PM IST

श्रीगंगानगर. जिला पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को मोबाइल देखने के बहाने घर में बुलाकर मासूम से कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि मामला अनूपगढ़ जिले के चक 15ए का है, जहां करीब एक साल पहले एक 21 वर्षीय युवक ने 8 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. वहीं, बच्चे की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक अनिल कुमार ने उसके बच्चे को मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर पर बुलाया था. इसके बाद आरोपी ने बच्चे को नशीला पदार्थ खिला दिया और फिर बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया.

इधर, जब एक महिला ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने उसकी मां को इसके बारे में बताया. हालांकि, जब मां मौके पर पहुंची तो उसने आरोपी युवक और बच्चे को निर्वस्त्र पाया. साथ ही बच्चे के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. ऐसे में बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बच्चे की मां ने बताया कि आरोपी युवक तीन साल पहले उसकी नाबालिग बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ कर चुका था, लेकिन उस समय घरेलू बातचीत जरिए मामला शांत हो गया था. वहीं, बच्चे की मां की रिपोर्ट पर अनूपगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.

इसे भी पढ़ें - नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा : विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि शुक्रवार को श्रीगंगानगर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अनिल कुमार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

श्रीगंगानगर. जिला पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को मोबाइल देखने के बहाने घर में बुलाकर मासूम से कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि मामला अनूपगढ़ जिले के चक 15ए का है, जहां करीब एक साल पहले एक 21 वर्षीय युवक ने 8 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. वहीं, बच्चे की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक अनिल कुमार ने उसके बच्चे को मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर पर बुलाया था. इसके बाद आरोपी ने बच्चे को नशीला पदार्थ खिला दिया और फिर बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया.

इधर, जब एक महिला ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने उसकी मां को इसके बारे में बताया. हालांकि, जब मां मौके पर पहुंची तो उसने आरोपी युवक और बच्चे को निर्वस्त्र पाया. साथ ही बच्चे के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. ऐसे में बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बच्चे की मां ने बताया कि आरोपी युवक तीन साल पहले उसकी नाबालिग बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ कर चुका था, लेकिन उस समय घरेलू बातचीत जरिए मामला शांत हो गया था. वहीं, बच्चे की मां की रिपोर्ट पर अनूपगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.

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कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा : विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि शुक्रवार को श्रीगंगानगर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अनिल कुमार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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