शिवहर : अक्सर लोग अपनी बाइक या कार पर स्टाइलिश नंबर प्लेट या फिर कोई स्लोगन लिख देते हैं. ऐसा करना गैरकानूनी है. आपको जुर्माना भी भरना पर सकता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिहार के शिवहर जिले में. यहां पैक्स चुनाव को लेकर इन दिनों ट्रैफिक पुलिस पूरे अलर्ट मोड में दिख रही है. शुक्रवार सुबह खुद ट्रैफिक डीएसपी भरत कुमार व इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने शहर के जीरो माइल चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया.
बाइक पर स्लोगन देख चौंक गए DSP साहब : इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी भरत कुमार की नजर एक बाइक पर पड़ी. जिसके नंबर प्लेट पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उसे देखकर हर किसी की हंसी छूट जाय. मोटरसाइकिल सवार को रोककर जब बाइक पर नंबर कि जगह स्लोगर लिखने को लेकर सवाल पूछा गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था.
'लड़कियों मेरी मां बहुत खतरनाक है' : दरअसल बाइक पर नंबर प्लेट की जगह स्लोगन लिखा हुआ था, 'SORRY GIRLS MY MOM IS VERY DANGER' (खतरा) यानी लड़कियों मेरी मां बहुत खतरनाक है. उसके बाद ट्रैफिक डीएसपी ने युवक से सवाल जवाब किया और मोटरसाइकिल का ₹1500 का चालान काटने का निर्देश दिया.
'यातायात नियमों का पालन करें' : इस बीच ट्रैफिक डीएसपी भरत कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग की एक गाड़ी का चालान किया गया. गाड़ी गलत दिशा से आ रही थी. चालक ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था, इसलिए ₹7500 का चालान काटा गया. ट्रैफिक डीएसपी ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की.
नेमप्लेट पर लिखा, बॉस तो तगड़ा जुर्माना: बिहार परिवहन विभाग के नियम के मुताबिक, अगर आप बाइक या कार के नंबर प्लेट पर कोई स्लोगन लिखते है या उससे छेड़छाड़ करते है तो यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन हैं. पटना की सड़कों पर अक्सर यह देखा जाता है कि वाहन चालक 8005 नंबर को अपने बाइक पर ऐसे लिखते है कि यह बॉस (BOSS) बन जाता है.
#BiharPolice द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन हेतु आमजनों से अपील
— Bihar Police (@bihar_police) November 27, 2024
वाहनों के नंबर प्लेट से न करें छेड़छाड़, ऐसा करने पर है सजा का प्रावधान
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जान लीजिए क्या हैं नियम : बता दें कि नियम के मुताबिक, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. अगर कोई नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करता है तो पहली बार धारा 177 और 179 के तहत (मोटरयान अधिनियम) 2500 हजार जुर्माना वसूला जाएगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी एक सप्ताह के लिए जब्त किया जा सकता है. तीसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का प्रावधान है.
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