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पेपर लीक प्रकरण में आरोपी को निर्दोष मानने का एसओजी का प्रार्थना पत्र खारिज - Paper Leak Case - PAPER LEAK CASE

Paper Leak Case, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक और फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हरिओम पाटीदार को निर्दोष मानने के लिए एसओजी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

Paper Leak Case
एसओजी का प्रार्थना पत्र खारिज (ETV BHARAT JAIPUR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2024, 7:29 PM IST

जयपुर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक और फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हरिओम पाटीदार को निर्दोष मानने के लिए एसओजी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि एफएसएल जांच के अलावा पत्रावली में अन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं. ऐसे में प्रकरण के इस स्तर पर एसओजी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 169 के तहत पेश प्रार्थना पत्र में एसओजी की ओर से कहा गया कि एफएसएल जांच में हरिओम पाटीदार के खिलाफ साक्ष्य नहीं आई है. ऐसे में उसे रिहा किया जाए.

गौरतलब है कि प्रकरण में एसओजी ने गत 14 अप्रैल को हरिओम पाटीदार को गिरफ्तार किया था. वह तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. प्रकरण में एसओजी अब तक भूपेन्द्र सारण सहित कई आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर चुकी है. इनमें छह महिलाएं भी शामिल हैं. वहीं करीब पांच दर्जन से अधिक के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है.

इसे भी पढ़ें - एसआई भर्ती-2021 में फर्जीवाड़े से लगे अभ्यर्थियों की जगह योग्य की नियुक्ति क्यों नहीं-हाईकोर्ट - SI RECRUITMENT 2021

प्रकरण में एसओजी ने माना है कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रहते हुए एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक किए थे और उनका आगे बेचान किया था. वहीं, परीक्षा में डमी अभ्यर्थी भी बैठाए गए थे. प्रकरण में अब तक एक आरोपी चंचल कुमारी को जमानत मिल चुकी है. पूर्व में सीएमएम कोर्ट ने प्रकरण के 12 आरोपियों की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें सशर्त रिहा करने को कहा था, लेकिन बाद में इस आदेश को हाईकोर्ट कोर्ट ने रद्द कर डीजीपी को जांच करने को कहा था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

जयपुर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक और फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हरिओम पाटीदार को निर्दोष मानने के लिए एसओजी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि एफएसएल जांच के अलावा पत्रावली में अन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं. ऐसे में प्रकरण के इस स्तर पर एसओजी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 169 के तहत पेश प्रार्थना पत्र में एसओजी की ओर से कहा गया कि एफएसएल जांच में हरिओम पाटीदार के खिलाफ साक्ष्य नहीं आई है. ऐसे में उसे रिहा किया जाए.

गौरतलब है कि प्रकरण में एसओजी ने गत 14 अप्रैल को हरिओम पाटीदार को गिरफ्तार किया था. वह तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. प्रकरण में एसओजी अब तक भूपेन्द्र सारण सहित कई आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर चुकी है. इनमें छह महिलाएं भी शामिल हैं. वहीं करीब पांच दर्जन से अधिक के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है.

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प्रकरण में एसओजी ने माना है कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रहते हुए एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक किए थे और उनका आगे बेचान किया था. वहीं, परीक्षा में डमी अभ्यर्थी भी बैठाए गए थे. प्रकरण में अब तक एक आरोपी चंचल कुमारी को जमानत मिल चुकी है. पूर्व में सीएमएम कोर्ट ने प्रकरण के 12 आरोपियों की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें सशर्त रिहा करने को कहा था, लेकिन बाद में इस आदेश को हाईकोर्ट कोर्ट ने रद्द कर डीजीपी को जांच करने को कहा था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

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