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नशा तस्करी के दो मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा, महिला सहित 3 दोषियों को एक-एक साल का कारावास - Sirmaur Court on drug case

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 3 hours ago

सिरमौर जिला कोर्ट ने दो अलग-अलग नशा तस्करी मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई. पढ़िए पूरी खबर...

नशा तस्करी के दो मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा
नशा तस्करी के दो मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा (FILE)

सिरमौर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत में दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की.

जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने कहा, "पहले मामले में अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह पुत्र सुंदर सिंह और रीता देवी पत्नी जब्बर सिंह (निवासी गांव खनिवाड़, जिला सिरमौर) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-29 के तहत दोषी करार दिया है. दोनों दोषियों को अदालत ने एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

जिला न्यायवादी ने बताया कि यह मामला 12 दिसंबर 2021 का है. उस दिन शाम 6ः20 बजे एएसआई महिपाल प्रभारी एसआईयू नाहन टीम के साथ नारग के पास गश्त पर तैनात थे. इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि एक पुरुष और महिला चरस लेकर शीला बाग की तरफ आ रहे हैं. इस पर टीम ने हाब्बन सड़क पर श्लैच कैंची में नाका लगाया. रात्रि करीब साढ़े 12 बजे टीम ने पिट्ठू बैग लेकर आ रहे महिला और पुरूष को जांच के लिए रोका. पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम विक्रम सिंह और रीता देवी बताया. इस दौरान बैग की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को काले रंग का कैरी बैग मिला, जिसमें से पुलिस ने 3.044 किलोग्राम चरस बरामद की.

मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी कर चालान अदालत में दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह पेश किए गए और साक्ष्यों पर आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

जिला न्यायवादी ने बताया कि दूसरे मामले में अदालत ने आरोपी केवल राम (निवासी गांव जुईनल, जिला शिमला) को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है. अदालत ने दोषी केवल राम को भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-29 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सुनाई है. यह मामला 20 नवंबर 2021 का है.

जिला न्यायवादी ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को एएसआई महिपाल प्रभारी, एसआईयू नाहन टीम के साथ नौहराधार बाजार के समीप गश्त पर तैनात थे. पुलिस टीम को सूचना मिली कि केवल राम नाम का व्यक्ति हरिपुरधार से नौहराधार की तरफ चरस लेकर आ रहा है. सूचना के आधार पर टीम शाम 5ः20 बजे चुनवी सड़क पर पहुंची, तो इसी बीच एक व्यक्ति अपने हाथ में कैरी बैग लेकर पैदल आ रहा था. जिसे पुलिस टीम ने जांच के लिए रोका. पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम केवल राम बताया. जब पुलिस ने उसके हाथ में मौजूद कैरी बैग की तलाशी ली, तो उसके अंदर पारदर्शी पॉलीथीन से 1.587 किलोग्राम चरस बरामद की.

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी होने पर चालान अदालत में प्रस्तुत किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह अदालत में पेश हुए और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: पुलिस ने कब्जे में ली जिम और अन्य प्रॉपर्टी, लाखों की नकदी व नशीले पदार्थों के साथ दबोचे गए थे बाप-बेटा और पोता

सिरमौर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत में दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की.

जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने कहा, "पहले मामले में अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह पुत्र सुंदर सिंह और रीता देवी पत्नी जब्बर सिंह (निवासी गांव खनिवाड़, जिला सिरमौर) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-29 के तहत दोषी करार दिया है. दोनों दोषियों को अदालत ने एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

जिला न्यायवादी ने बताया कि यह मामला 12 दिसंबर 2021 का है. उस दिन शाम 6ः20 बजे एएसआई महिपाल प्रभारी एसआईयू नाहन टीम के साथ नारग के पास गश्त पर तैनात थे. इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि एक पुरुष और महिला चरस लेकर शीला बाग की तरफ आ रहे हैं. इस पर टीम ने हाब्बन सड़क पर श्लैच कैंची में नाका लगाया. रात्रि करीब साढ़े 12 बजे टीम ने पिट्ठू बैग लेकर आ रहे महिला और पुरूष को जांच के लिए रोका. पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम विक्रम सिंह और रीता देवी बताया. इस दौरान बैग की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को काले रंग का कैरी बैग मिला, जिसमें से पुलिस ने 3.044 किलोग्राम चरस बरामद की.

मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी कर चालान अदालत में दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह पेश किए गए और साक्ष्यों पर आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

जिला न्यायवादी ने बताया कि दूसरे मामले में अदालत ने आरोपी केवल राम (निवासी गांव जुईनल, जिला शिमला) को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है. अदालत ने दोषी केवल राम को भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-29 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सुनाई है. यह मामला 20 नवंबर 2021 का है.

जिला न्यायवादी ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को एएसआई महिपाल प्रभारी, एसआईयू नाहन टीम के साथ नौहराधार बाजार के समीप गश्त पर तैनात थे. पुलिस टीम को सूचना मिली कि केवल राम नाम का व्यक्ति हरिपुरधार से नौहराधार की तरफ चरस लेकर आ रहा है. सूचना के आधार पर टीम शाम 5ः20 बजे चुनवी सड़क पर पहुंची, तो इसी बीच एक व्यक्ति अपने हाथ में कैरी बैग लेकर पैदल आ रहा था. जिसे पुलिस टीम ने जांच के लिए रोका. पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम केवल राम बताया. जब पुलिस ने उसके हाथ में मौजूद कैरी बैग की तलाशी ली, तो उसके अंदर पारदर्शी पॉलीथीन से 1.587 किलोग्राम चरस बरामद की.

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी होने पर चालान अदालत में प्रस्तुत किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह अदालत में पेश हुए और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई.

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