शिमला: जिला शिमला में चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को एलडी विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया. जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषियों को तीन महीने अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप और उप जिला न्यायवादी भगवान सिंह नेगी ने की है.
जनवरी 2023 में पकड़े थे आरोपी
मामले के अनुसार 22 जनवरी 2023 को एसआईयू की टीम डेली गश्त और कानून व्यवस्था पर ड्यूटी पर टुटू, घणाहट्टी, सुन्नी आदि की ओर गश्त पर निकली हुई थी. रात करीब 11.50 बजे जब पुलिस टीम मांदरी में मौजूद थी, तभी धामी की ओर से एक गाड़ी (नंबर HP 06B 1203) आई. पुलिस ने गाड़ी तो चेकिंग के लिए रोका. गाड़ी में तीन लोग सवार थे. गाड़ी को सुंदर सिंह चला रहा था. जबकि ओमप्रकाश आगे की सीट पर बैठा था और प्रदीप पीछे की सीट पर बैठा था. तीनों रामपुर उपमंडल के रहने वाले हैं.
30.98 ग्राम चिट्टा बरामद
पुलिस ने जब रूटीन चेकिंग के दौरान गाड़ी की तलाशी ली तो फ्रंट सीट के फुट मैट के नीचे एक प्लास्टिक की थैली पाई गई. जबकि पिछली सीट के फुट मैट के नीचे से भी एक और प्लास्टिक की थैली बरामद हुई. जिन्हें खोलकर देखने पर थैलियों में चिट्टा पाया गया. इसका वजन 30.98 ग्राम था. जिसके बाद पुलिस थाना सुन्नी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, मामले में जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया गया.
15 गवाहों से हुई पूछताछ
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को एलडी विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया और तीनों आरोपी व्यक्तियों पर धारा 21, 29 के तहत अपराध करने पर 4 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई.
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