बीकानेर. पाकिस्तान से लगती बीकानेर जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश आगामी दो माह तक बढ़ाए हैं. आदेश के मुताबिक जिले से लगने वाली अतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है.
जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास कई स्थानों पर स्थित पीसीओ के माध्यम से आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति फोन के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं सीमा पार भेजने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है. इसके साथ ही सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आता है. इस कारण भी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने या पीसीओ से संपर्क या सूचना देने की रोकथाम के लिए प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है.
रात से सुबह तक घूमने पर प्रतिबंध : जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि के आदेशानुसार जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले निवासियों को निर्देशित किया गया है कि इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्र, जिसमें तहसील खाजूवाला एवं बज्जू के ग्राम बल्लर, गुलाम अलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर व मगनवाला में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के आना-जाना और अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी. इस क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के लिए वैध अनुमति बीएसएफ व बीओपी से ली जा सकेगी. इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.