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आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सत्येंद्र सिवाल को भेजा गया जेल, एटीएस ने भी मांगी रिमांड

आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सत्येंद्र सिवाल (Satyendra Siwal spied for ISI) को जेल भेज दिया गया (Satyendra Siwal sent to jail) है. एटीएस ने पूछताछ के लिए सत्येंद्र सिवाल को रिमांड पर मांगा है. मंगलवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 5, 2024, 10:27 PM IST

लखनऊ: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सत्येंद्र सिवाल को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में सोमवार को पेश किया गया. यहां से उसे 7 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. आरोपी को पुलिस रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी भी एटीएस की ओर से दाखिल की गई. इस पर अदालत ने उसे 6 फरवरी के लिए जेल से तलब किया है.

इसे भी पढ़े-आईएसआई एजेंट को छह साल कारावास की सजा, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का था कर्मचारी

आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के दौरान विशेष अधिवक्ता एमके सिंह ने अदालत को बताया, कि आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था. अदालत को बताया गया, कि आरोपी भारतीय विदेश मंत्रालय में कार्यरत था. वह लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त सूचनाएं भेज रहा था. अदालत को यह भी जानकारी दी गई, कि आरोपी आईएसआई हैंडलर्स के ग्रुप में शामिल होकर भारत विरोधी कामों में लिप्त था. यह भी बताया गया, कि इस दौरान वह पैसों के लालच में भारतीय दूतावास, रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय तथा भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के बारे में सूचनाए दे रहा था.

वहीं, एटीएस की ओर से पुलिस रिमांड अर्जी प्रस्तुत कर कहा गया, कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर उसके साथियों के बारे में पता करना है. आरोपी का संबंध किन किन हैंडलर्स से था, और उसके द्वारा किन माध्यमों से कितना पैसा प्राप्त किया गया है, इस बारे में भी जानकारी हासिल करनी है. लिहाजा उसे 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी डिमांड पर दिया जाए. देश की सुरक्षा का मामला देखते हुए अदालत ने आरोपी को 6 फरवरी जेल से तलब किया है.

यह भी पढ़े-प्राण प्रतिष्ठा से पहले फरार ISI एजेंट गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजी थी देश से जुड़ी अहम जानकारियां

लखनऊ: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सत्येंद्र सिवाल को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में सोमवार को पेश किया गया. यहां से उसे 7 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. आरोपी को पुलिस रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी भी एटीएस की ओर से दाखिल की गई. इस पर अदालत ने उसे 6 फरवरी के लिए जेल से तलब किया है.

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आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के दौरान विशेष अधिवक्ता एमके सिंह ने अदालत को बताया, कि आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था. अदालत को बताया गया, कि आरोपी भारतीय विदेश मंत्रालय में कार्यरत था. वह लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त सूचनाएं भेज रहा था. अदालत को यह भी जानकारी दी गई, कि आरोपी आईएसआई हैंडलर्स के ग्रुप में शामिल होकर भारत विरोधी कामों में लिप्त था. यह भी बताया गया, कि इस दौरान वह पैसों के लालच में भारतीय दूतावास, रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय तथा भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के बारे में सूचनाए दे रहा था.

वहीं, एटीएस की ओर से पुलिस रिमांड अर्जी प्रस्तुत कर कहा गया, कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर उसके साथियों के बारे में पता करना है. आरोपी का संबंध किन किन हैंडलर्स से था, और उसके द्वारा किन माध्यमों से कितना पैसा प्राप्त किया गया है, इस बारे में भी जानकारी हासिल करनी है. लिहाजा उसे 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी डिमांड पर दिया जाए. देश की सुरक्षा का मामला देखते हुए अदालत ने आरोपी को 6 फरवरी जेल से तलब किया है.

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