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सत्येंद्र जैन के मानहानि मामले पर BJP सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस, सुनवाई 22 फरवरी को - JAIN FILED CIVIL DEFAMATION CASE

-सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में रोहिणी जिला अदालत ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया.

बांसुरी स्वराज
बांसुरी स्वराज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 11, 2024, 5:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमें में सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है. सीनियर सिविल जज नैना गुप्ता ने अगली सुनवाई 22 फरवरी को करने का आदेश दिया है.

सत्येंद्र जैन ने मानहानि के जरिए बांसुरी स्वराज से एक रुपए के मुआवजे का दावा किया. बता दें कि जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि का भी केस दायर कर रखा है. आपराधिक मानहानि के मामले पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने के मामले पर 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये और घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए.

ये है आरोपः अपमानजनक अभियान को आगे बढ़ाते हुए, सत्येंद्र जैन ने उन्हें 'भ्रष्ट' और 'धोखाधड़ी करने वाला' कहकर और बदनाम किया. जैन ने आरोप लगाया, "मेरे खिलाफ कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं." याचिका में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है और बदनामी अभियान ने शिकायतकर्ता के पति, पिता, भाई, दोस्त और समाज के एक आम व्यक्ति के रूप में उनके राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है.

सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था. इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं. बता दें, ये बयान शिकायतकर्ता के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के संदर्भ में दिए गए थे. इस मामले में वह जमानत पर हैं और यह मामला अदालत में लंबित है. गौरतलब है कि जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लांड्रिंग के मामले चल रहे हैं. सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. जैन को 18 अक्टूबर को जमानत मिली थी.

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नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमें में सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है. सीनियर सिविल जज नैना गुप्ता ने अगली सुनवाई 22 फरवरी को करने का आदेश दिया है.

सत्येंद्र जैन ने मानहानि के जरिए बांसुरी स्वराज से एक रुपए के मुआवजे का दावा किया. बता दें कि जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि का भी केस दायर कर रखा है. आपराधिक मानहानि के मामले पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने के मामले पर 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये और घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए.

ये है आरोपः अपमानजनक अभियान को आगे बढ़ाते हुए, सत्येंद्र जैन ने उन्हें 'भ्रष्ट' और 'धोखाधड़ी करने वाला' कहकर और बदनाम किया. जैन ने आरोप लगाया, "मेरे खिलाफ कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं." याचिका में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है और बदनामी अभियान ने शिकायतकर्ता के पति, पिता, भाई, दोस्त और समाज के एक आम व्यक्ति के रूप में उनके राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है.

सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था. इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं. बता दें, ये बयान शिकायतकर्ता के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के संदर्भ में दिए गए थे. इस मामले में वह जमानत पर हैं और यह मामला अदालत में लंबित है. गौरतलब है कि जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लांड्रिंग के मामले चल रहे हैं. सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. जैन को 18 अक्टूबर को जमानत मिली थी.

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