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सहारनपुर अधिवक्ता हत्याकांड में एक ही परिवार के पांच लोगों को सजा-ए-मौत - ADVOCATE MURDER CASE Saharanpur

सहारनपुर की अदालत (Saharanpur Court Order) ने अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की हत्या के मामले में एक ही परिवार के पांच लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले का बार एसोशिएसन ने स्वागत किया है.

सहारनपुर अदालत.
सहारनपुर अदालत. (Photo Credit-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 6, 2024, 6:21 PM IST

सहारनपुर : दिसंबर 2015 में अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की हत्या के मामले में सहारनपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. दोषियों को सजा सुनाए जाने के का बार एसोशिएसन ने स्वागत किया है. वहीं फैसले से आरोपियों के घर में मातम जैसा माहौल है.

बता दें, थाना कुतुबशेर इलाके में रहने वाले अधिवक्ता कर्मवीर सिंह और भूपेंद्र सिंह बत्रा के बीच किसी बात को लेकर रंजिश थी. 26 दिसंबर 2015 को अंबाला रोड पर भूपेंद्र सिंह बत्रा, उसके बेटे गुरु प्रताप उर्फ हन्नी, भाई अमरजीत, भतीजे गुरमीत सिंह उर्फ राजू, गुरनीत ने अधिवक्ता कर्मवीर सिंह और उसके पिता सतपाल छाबड़ा पर हमला कर दिया था. हमले में चाकू से गोदकर कर्मवीर की हत्या कर दी गई थी.

वहीं पिता सतपाल छाबड़ा को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया था. जहां कर्मवीर सिंह की मौत हो गई थी. अधिवक्ता कर्मवीर सिंह के परिजनों ने भूपेंद्र सिंह बतरा, उसके बेटे गुरु प्रताप उर्फ हन्नी, भाई अमरजीत, भतीजे गुरमीत सिंह उर्फ राजू, गुरनीत को नामजद करते हुए थाना कुतुबशेर में मुकदमा दर्ज कराया था.

आठ साल से सहारनपुर की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी. गुरुवार को सहारनपुर की अदालत ने पांचों आरोपियों पर दोष सिद्व होने पर फांसी की सजा सुनाई है. दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बुधवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. दोष सिद्ध आरोपियों को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

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सहारनपुर : दिसंबर 2015 में अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की हत्या के मामले में सहारनपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. दोषियों को सजा सुनाए जाने के का बार एसोशिएसन ने स्वागत किया है. वहीं फैसले से आरोपियों के घर में मातम जैसा माहौल है.

बता दें, थाना कुतुबशेर इलाके में रहने वाले अधिवक्ता कर्मवीर सिंह और भूपेंद्र सिंह बत्रा के बीच किसी बात को लेकर रंजिश थी. 26 दिसंबर 2015 को अंबाला रोड पर भूपेंद्र सिंह बत्रा, उसके बेटे गुरु प्रताप उर्फ हन्नी, भाई अमरजीत, भतीजे गुरमीत सिंह उर्फ राजू, गुरनीत ने अधिवक्ता कर्मवीर सिंह और उसके पिता सतपाल छाबड़ा पर हमला कर दिया था. हमले में चाकू से गोदकर कर्मवीर की हत्या कर दी गई थी.

वहीं पिता सतपाल छाबड़ा को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया था. जहां कर्मवीर सिंह की मौत हो गई थी. अधिवक्ता कर्मवीर सिंह के परिजनों ने भूपेंद्र सिंह बतरा, उसके बेटे गुरु प्रताप उर्फ हन्नी, भाई अमरजीत, भतीजे गुरमीत सिंह उर्फ राजू, गुरनीत को नामजद करते हुए थाना कुतुबशेर में मुकदमा दर्ज कराया था.

आठ साल से सहारनपुर की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी. गुरुवार को सहारनपुर की अदालत ने पांचों आरोपियों पर दोष सिद्व होने पर फांसी की सजा सुनाई है. दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बुधवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. दोष सिद्ध आरोपियों को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

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