ETV Bharat / state

मान सिंह की गुमशुदगी का मामला गर्माया, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को क्यों देनी पड़ी चेतावनी - Sagar Man Singh missing case

author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 16, 2024, 4:51 PM IST

मध्यप्रदेश के सागर में मानसिंह पटेल के गायब होने के बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं. वहीं, याचिकाकर्ता ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पर गोविंद सिंह राजपूत ने चेतावनी देते हुए कहा "अगर कोई इस मामले में मेरा नाम घसीटेगा तो मानहानि का केस करूंगा."

Sagar Man Singh missing case
मान सिंह की गुमशुदगी का मामला गर्माया (ETV BHARAT)

सागर। ओबीसी महासभा के प्रवक्ता याचिकाकर्ता एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया का कहना है "ओबीसी महासभा द्वारा दाखिल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं. ये मामला 2016 का है. मानसिंह पटेल ओबीसी महासभा का सदस्य है. उसकी जमीन व्यक्तिगत तौर पर गोविंद राजपूत द्वारा हडपी गई है. इसका विरोध मानसिंह पटेल ने किया और शिकायतें दर्ज कराईं. इस मामले में 145 सीआरपीसी के तहत सिटी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की गई."

मानसिंह पटेल के गायब होने के बहुचर्चित मामले में आरोप प्रत्यारोप (ETV BHARAT)

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर ये आरोप लगाए

याचिका में आरोप लगाया गया है " गोविंद सिंह राजपूत द्वारा मानसिंह पटेल को 21 अगस्त 2023 को बीच रास्ते में रोककर जान से मारने और देख लेने की बात कही गयी. 22 अगस्त को गोविंद सिंह राजपूत अपने साथियों के साथ मानसिंह पटेल के घर आते हैं और घर से ले जाते हैं. इसकी शिकायत मानसिंह पटेल के लडके ने पुलिस से की. दुर्भाग्यवश पुलिस उस शिकायत को गुमशुदगी में तब्दील कर देती है. जबकि सीआरपीसी और कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि संज्ञेय अपराध की गयी शिकायत के अनुसार दर्ज होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं"

ये खबरें भी पढ़ें...

चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी की बढ़ी मुश्किलें, मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR

भतीजे को कर्मचारी बता दान में ली जमीन, फिर सिंचित से कराई असिंचित, जहां बनेगी राजस्व मंत्री की यूनिवर्सिटी

गोविंद सिंह बोले- मुझे पूरा न्याय मिला, भ्रम नहीं फैलाएं

एसआईटी गठन के आदेश पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है "सुप्रीम कोर्ट ने गुमशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक एसआईटी का गठन किया है. मैं उसका स्वागत करता हूं, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए. खासकर कुछ लोगों के मुंह से मैनें सुना है कि इसमें किसके खिलाफ टिप्पणी की गयी है. मेरे खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी की गयी है. ना ही मुझे कोई नोटिस जारी किया गया है. ना ही मुझे आज तक बुलाया गया है. मेरे खिलाफ राजनीतिक विरोधियों द्वारा षडयंत्र रचा गया है. मैं फिर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़े बगैर जो भी मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भ्रामक प्रचार करेगा तो उनके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा. नहीं माने तो खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करूंगा."

सागर। ओबीसी महासभा के प्रवक्ता याचिकाकर्ता एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया का कहना है "ओबीसी महासभा द्वारा दाखिल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं. ये मामला 2016 का है. मानसिंह पटेल ओबीसी महासभा का सदस्य है. उसकी जमीन व्यक्तिगत तौर पर गोविंद राजपूत द्वारा हडपी गई है. इसका विरोध मानसिंह पटेल ने किया और शिकायतें दर्ज कराईं. इस मामले में 145 सीआरपीसी के तहत सिटी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की गई."

मानसिंह पटेल के गायब होने के बहुचर्चित मामले में आरोप प्रत्यारोप (ETV BHARAT)

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर ये आरोप लगाए

याचिका में आरोप लगाया गया है " गोविंद सिंह राजपूत द्वारा मानसिंह पटेल को 21 अगस्त 2023 को बीच रास्ते में रोककर जान से मारने और देख लेने की बात कही गयी. 22 अगस्त को गोविंद सिंह राजपूत अपने साथियों के साथ मानसिंह पटेल के घर आते हैं और घर से ले जाते हैं. इसकी शिकायत मानसिंह पटेल के लडके ने पुलिस से की. दुर्भाग्यवश पुलिस उस शिकायत को गुमशुदगी में तब्दील कर देती है. जबकि सीआरपीसी और कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि संज्ञेय अपराध की गयी शिकायत के अनुसार दर्ज होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं"

ये खबरें भी पढ़ें...

चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी की बढ़ी मुश्किलें, मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR

भतीजे को कर्मचारी बता दान में ली जमीन, फिर सिंचित से कराई असिंचित, जहां बनेगी राजस्व मंत्री की यूनिवर्सिटी

गोविंद सिंह बोले- मुझे पूरा न्याय मिला, भ्रम नहीं फैलाएं

एसआईटी गठन के आदेश पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है "सुप्रीम कोर्ट ने गुमशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक एसआईटी का गठन किया है. मैं उसका स्वागत करता हूं, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए. खासकर कुछ लोगों के मुंह से मैनें सुना है कि इसमें किसके खिलाफ टिप्पणी की गयी है. मेरे खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी की गयी है. ना ही मुझे कोई नोटिस जारी किया गया है. ना ही मुझे आज तक बुलाया गया है. मेरे खिलाफ राजनीतिक विरोधियों द्वारा षडयंत्र रचा गया है. मैं फिर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़े बगैर जो भी मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भ्रामक प्रचार करेगा तो उनके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा. नहीं माने तो खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करूंगा."

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.