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नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी, दिसंबर आखिर में जारी हो सकती है अधिसूचना - MUNICIPAL BODY RESERVATION RULES

निकाय चुनाव को लेकर तेज हुई तैयारियां, उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने जारी किया पत्र

MUNICIPAL BODY RESERVATION RULES
नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 2 hours ago

देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना दिसंबर महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है. 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद शासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है. इसी क्रम में उत्तराखंड शासन ने गुरुवार को देर रात उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 को जारी कर दिया है. इस संबंध में उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने पत्र जारी कर दिया है.


शासन ने नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी कर शहरी विकास निदेशालय को भेज दिया हैं. उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल की ओर से शहरी विकास विभाग को भेजे गए पत्र के अनुसार, स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में नगर पंचायतों/ नगर पालिकाओं/ नगर निगमों में स्थानों और पदों का आरक्षण तय किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके.

Municipal body reservation rules
नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी (ETV BHARAT)

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के अनुसार आरक्षण किया जाएगा. आरक्षण की सूची तैयार होने के बाद फिर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी. ऐसे में नगर निकायों को लेकर तय आरक्षण पर मिली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. फाइनल आरक्षण सूची तैयार होने के बाद आरक्षण को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

पढ़ें- निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज, भाजपा ने नियुक्त किये प्रभारी, इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी


देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना दिसंबर महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है. 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद शासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है. इसी क्रम में उत्तराखंड शासन ने गुरुवार को देर रात उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 को जारी कर दिया है. इस संबंध में उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने पत्र जारी कर दिया है.


शासन ने नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी कर शहरी विकास निदेशालय को भेज दिया हैं. उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल की ओर से शहरी विकास विभाग को भेजे गए पत्र के अनुसार, स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में नगर पंचायतों/ नगर पालिकाओं/ नगर निगमों में स्थानों और पदों का आरक्षण तय किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके.

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नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली जारी (ETV BHARAT)

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के अनुसार आरक्षण किया जाएगा. आरक्षण की सूची तैयार होने के बाद फिर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी. ऐसे में नगर निकायों को लेकर तय आरक्षण पर मिली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. फाइनल आरक्षण सूची तैयार होने के बाद आरक्षण को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

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