जयपुर. लोकसभा चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैरकानूनी इस्तेमाल एवं परिवहन के खिलाफ सघन जांच अभियान जारी है. इसके के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन उडनदस्ते एवं स्थैतिक निगरानी दल 24 घंटे सक्रिय हैं. अब तक जयपुर जिले में 26 लाख से अधिक नकदी और अन्य सामान जब्त किया गया है. यह जानकारी रविवार को चुनाव व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की प्रभारी अधिकारी तूलिका सैनी ने दी. उन्होंने बताया कि 50 हजार से अधिक नकदी मिलने पर उसका स्त्रोत भी बताना होगा.
26 लाख से अधिक की नकदी एवं अन्य पदार्थ जब्त: तूलिका सैनी ने बताया कि चुनाव अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 मार्च तक उड़नदस्ते एवं स्थैतिक निगरानी दल की ओर से जांच में 26 लाख से अधिक की नकदी एवं अन्य वस्तुएं जब्त की गई है. उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि चुनाव अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन ना करें. अतिआवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्त्रोत एवं राशि के व्यय का प्रयोजन के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज साथ में रखें ताकि जांच के दौरान उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल को दस्तावेज बताए जा सके.
तूलिका सैनी ने बताया कि बिना बिल के किसी भी प्रकार की कीमती धातु, रत्न, आभूषण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री इत्यादि का परिवहन न करें. साथ ही अवैध शराब, अफीम, चरस, गांजा, हथियार इत्यादि का न तो उपयोग करें न ही परिवहन करें. 50 हजार रुपए से अधिक राशि पाए जाने पर जब्त की जा सकती हैं तथा अवैध वस्तु पाए जाने पर जब्ती के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
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जिला शिकायत समिति को करें अपील: तूलिका सैनी ने बताया कि यदि किसी आमजन की उड़नदस्ता अथवा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा नकदी या अन्य वस्तुओं की जब्ती हुई है, तो नकदी की रिलीज कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर गठित जिला शिकायत समिति के सामने अपना पक्ष रखें. इसके लिए संयोजक नोडल अधिकारी, चुनाव व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, कक्ष संख्या 110, पीडब्ल्यूडी डाक बंगला, खासा कोठी के पास, जयपुर में सम्पर्क किया जा सकता है. इसके लिए ईमेल आईडी - oiceemcellage2023@gmail.com भी संपर्क कर सकते हैं.
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प्रत्याशियों को 3 बार करवानी होगी लेखों की जांच: व्यय पर्यवेक्षकों द्वारा प्रचार अवधि के दौरान जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियो के खर्चों का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार व्यय पर्यवेक्षकों 8, 12 और 17 अप्रैल को प्रत्याशियों के लेखों का परीक्षण किया जाएगा. प्रत्याशियों को खर्चों की जांच के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से निरीक्षण के लिए व्यय रजिस्टर सहित संपूर्ण दस्तावेजों के साथ व्यय पर्यवेक्षकों के समक्ष सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे के मध्य जिला परिषद सभागार में उपस्थित होना होगा.