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21 साल बाद आया रोहतास ट्रिपल मर्डर केस का फैसला, 10 दोषियों को आजीवन कारावास - TRIPLE MURDER CASE IN ROHTAS

रोहतास में 21 साल बाद ट्रिपल मर्डर केस का फैसला आया है. कोर्ट ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Triple Murder Case In Rohtas
रोहतास ट्रिपल मर्डर केस का फैसला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 14, 2024, 2:16 PM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास में कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड में यह फैसला 21 साल बाद आया है. बता दें कि संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में 13 आरोपियों ने अपहरण करने के बाद गांव के बधार में तीन लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी.

10 आरोपियों को आजीवन कारावास: ट्रिपल मर्डर कांड से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार पंडा की कोर्ट ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही एक-एक लाख जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में सुदामा पासवान, नाखून धोबी, त्रिभुवन बैठा, शिव पर्सन धोबी, शिवकुमार धोबी, मालिक राम, शलिक राम, जयेंद्र राम, बेचन महतो, छेदी धोबी सहित सभी को सजा सुनाई है.

21 साल पुराना है मामला: अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अशोक बैठा के मुताबिक मामले की प्राथमिकी 21 साल पहले संजौली थाना कांड संख्या 1/ 2003 के तहत दर्ज की गई थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में घटना के सूचक बबन सिंह के आवेदन के आधार पर 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था. घटना 4 जनवरी 2003 को तिलई गांव के बाजार में शाम 6:00 बजे हुई थी. जहां पुराने जमीन विवाद को लेकर मामले के 13 अभियुक्त के द्वारा मिलकर गांव के पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह को किडनैप कर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

"मामले के दो अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी. वहीं एक अभियुक्त भोला बैठा को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी. इसके बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्त को सजा सुनाई है."-अशोक बैठा, अपर लोक अभियोजक

पढ़ें-प्रेमिका की तय हुई शादी तो नाराज हुआ प्रेमी, घर में घुसा, छत से धक्का देकर ली जान

रोहतास: बिहार के रोहतास में कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड में यह फैसला 21 साल बाद आया है. बता दें कि संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में 13 आरोपियों ने अपहरण करने के बाद गांव के बधार में तीन लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी.

10 आरोपियों को आजीवन कारावास: ट्रिपल मर्डर कांड से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार पंडा की कोर्ट ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही एक-एक लाख जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में सुदामा पासवान, नाखून धोबी, त्रिभुवन बैठा, शिव पर्सन धोबी, शिवकुमार धोबी, मालिक राम, शलिक राम, जयेंद्र राम, बेचन महतो, छेदी धोबी सहित सभी को सजा सुनाई है.

21 साल पुराना है मामला: अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अशोक बैठा के मुताबिक मामले की प्राथमिकी 21 साल पहले संजौली थाना कांड संख्या 1/ 2003 के तहत दर्ज की गई थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में घटना के सूचक बबन सिंह के आवेदन के आधार पर 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था. घटना 4 जनवरी 2003 को तिलई गांव के बाजार में शाम 6:00 बजे हुई थी. जहां पुराने जमीन विवाद को लेकर मामले के 13 अभियुक्त के द्वारा मिलकर गांव के पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह को किडनैप कर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

"मामले के दो अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी. वहीं एक अभियुक्त भोला बैठा को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी. इसके बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्त को सजा सुनाई है."-अशोक बैठा, अपर लोक अभियोजक

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