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चमोली के कोठियार गांव में जल्द शुरू होगा सड़क निर्माणकार्य, हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिये निर्देश

2017 में कोठियार गांव में स्वीकृत हुई थी सड़क, तब से अब तक सड़क निर्माण पर लगी थी रोक

KOTHIYAR ROAD CONSTRUCTION CASE
कोठियार गांव में जल्द शुरू होगा सड़क निर्माणकार्य (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 2 hours ago

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली जिले के सुदूरवर्ती गांव कोठियार को मुख्य मोटर मोटर मार्ग से जोड़े जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. बीते 17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. हाईकोर्ट ने जिला प्रसाशन से रोड निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए कहा.

मामले के अनुसार कोठियार गांव निवासी मोहन सिंह व करन सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा उनका गांव चमोली जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है. 2017 में उनके गांव को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 करोड़ रुपये की लागत से 3 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई. जिसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी हो गए थे, मगर गांव के एक तबके ने द्वारा इसका विरोध किया. रोड के निर्माण के लिए गांव का दूसरा तबका हमेशा मांग करता रहा.

इसके बाद भी उनकी मांगों का शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ. जिसके बा उन्होंने कोर्ट की शरण ली. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि रोड पर लगी रोक को शीघ्र हटाया जाये. रोड का निर्माण शीघ्र करवाने के निर्देश प्रशसान को दिये जाये. जिस पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दे दिये हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली जिले के सुदूरवर्ती गांव कोठियार को मुख्य मोटर मोटर मार्ग से जोड़े जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. बीते 17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. हाईकोर्ट ने जिला प्रसाशन से रोड निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए कहा.

मामले के अनुसार कोठियार गांव निवासी मोहन सिंह व करन सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा उनका गांव चमोली जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है. 2017 में उनके गांव को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 करोड़ रुपये की लागत से 3 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई. जिसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी हो गए थे, मगर गांव के एक तबके ने द्वारा इसका विरोध किया. रोड के निर्माण के लिए गांव का दूसरा तबका हमेशा मांग करता रहा.

इसके बाद भी उनकी मांगों का शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ. जिसके बा उन्होंने कोर्ट की शरण ली. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि रोड पर लगी रोक को शीघ्र हटाया जाये. रोड का निर्माण शीघ्र करवाने के निर्देश प्रशसान को दिये जाये. जिस पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दे दिये हैं.

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