पंचकूला: हरियाणा कर्मचारी रोजगार निगम यानी एचकेआरएन के जरिए नौकरी लगे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है. प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार एचकेआरएन के जरिए नियुक्त हुए एसएसटी अध्यापकों को अब टीजीटी अंग्रेजी के नियमित अध्यापकों के आने के बाद भी उनके पद से कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा. इस संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं.
निदेशालय के आगामी आदेशों तक राहत: नोडल अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार एसएसटी के अध्यापकों को निदेशालय द्वारा जारी आगामी आदेशों तक राहत दी गई है. हालांकि जानकारों का मानना है कि प्रदेश सरकार ना केवल सभी एसएसटी अध्यापकों को बल्कि अन्यों को भी नौकरी पर बनाए रखेगी.
एसएसटी अध्यापक के लिए आवश्यक शर्तें: हरियाणा में एसएसटी अध्यापक बनने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा आयोजित हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) या स्कूल अध्यापक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) पास करनी होती है. इसके अलावा शैक्षिक योग्यता के लिए मैट्रिकुलेशन या उच्चतर में हिन्दी या संस्कृत एक विषय के रूप में या 10+2/बीए/एमए में हिन्दी एक विषय के रूप में होना जरूरी है.
शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन: हरियाणा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hryeducation.gov.in पर जाएं. फिर शिक्षक भर्ती अनुभाग में उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर आवेदन पत्र भरें. अपने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक जानकारी को सही तरीके से भरने के अलावा अन्य नियम शर्तों के लिए विस्तृत जानकारी जरूर पढ़ें.