पटनाः बिहार विद्युत विनियामक आयोग नेे राज्य बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत देते हुए बिजली बिल में 2 फीसदी छूट देने का फैसला लिया. राज्य की दोनों वितरण कंपनियों ओर उपभोक्ताओं की दलील सुनने के बाद आयोग ने बिजली बिल की दरें बढ़ाने की बजाय बिल में 2 फीसदी कटौती करने का फैसला लेकर उपभोक्ताओं को होली का तोहफा दिया है.
वितरण कंपनियों ने बिजली दर बढ़ाने का रखा था प्रस्ताव: बिहार में बिजली वितरण करनेवाली दोनों कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. वितरण कंपनियों के प्रस्ताव के बाद विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं से सुझाव लिया. कंपनियों और उपभोक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिल में दो फीसदी कटौती का फैसला किया. नयी दर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी.
किसानों को भी राहतः इसके साथ ही विद्युत विनियामक आयोग ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है. आयोग के नये फैसले के बाद अब कृषि बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल नहीं चुकाना पड़ेदा. अब किसानों को फसल कटाई चक्र के अनुसार बिल का भुगतान करना होगा यानी किसानों को अब एक साल में चार बार बिजली का भुगतान करना होगा.
ऑनलाइन भुगतान पर जारी रहेगी छूटः आयोग ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिये बिजली उपभोक्ता के भुगतान पर बिल की राशि में 1 फीसदी की छूट भी जारी रखने का फैसला लिया. बिजली वितरण कंपनियों ने विनियामक आयोग से इसकी अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया. इसके अलावा मीटर रहित स्ट्रीट लाइट के बिजली शुल्क में भी कमी की गयी है.
नवंबर 2023 में ही दिया था महंगी दर का प्रस्तावः बिजली कंपनियों ने नवंबर 2023 में ही बिजली दर महंगी करने का प्रस्ताव दिया था. कंपनियों की याचिका पर आयोग ने जनवरी-फरवरी में जनसुनवाई पूरी कर ली थी. लोगों से मिले सुझाव और कंपनी की दलीलों के आधार पर आयोग ने 1 मार्च को नयी दरों का एलान कर दिया.