रामनगरः उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने लॉटरी सिस्टम से जिप्सी वाहनों का पंजीकरण किया. इस प्रक्रिया के तहत 360 जिप्सी वाहनों का पंजीकरण किया गया. जबकि 36 जिप्सी वाहन लॉटरी के जरिए बाहर किए. पंजीकरण के लिए 396 वाहन जिप्सी मालिकों ने आवेदन किया था.
रामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन जोनों में हर साल लाखों की संख्या में देसी, विदेशी पर्यटक घुमने के लिए आते हैं. इन पर्यटकों को जिप्सी वाहनों के माध्यम से कॉर्बेट पार्क के अलग-अलग जोनों में भ्रमण कराया जाता है. कॉर्बेट पार्क प्रशासन द्वारा इन सभी पर्यटन जोन के लिए 360 जिप्सी वाहनों का पंजीकरण किया जाता है. 2018-19 से पहले इन जिप्सियों का पंजीकरण लॉटरी प्रक्रिया के तहत किया जाता था. लेकिन वर्तमान में पार्क प्रशासन व्यवस्था बंद कर दी थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की गई थी.
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले शिल्पेंद्र बंसल ने बताया कि उनके द्वारा परिवहन विभाग में अपने जिप्सी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था. लेकिन पार्क प्रशासन द्वारा उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने यहां नहीं किया गया. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पार्क के अधिकारियों को लॉटरी प्रक्रिया के तहत जिप्सी वाहनों का पंजीकरण करने के आदेश दिए. हाईकोर्ट के आदेश पर 9 मार्च को पार्क प्रशासन ने लॉटरी प्रक्रिया के तहत वाहनों का पंजीकरण किया.
पार्क के उपनिदेशक दिगंत नायक ने बताया कि विभाग को पंजीकरण के लिए 396 आवेदन प्राप्त हुए. लॉटरी प्रक्रिया के तहत 360 वाहनों का पंजीकरण किया गया. 36 जिप्सी वाहन लॉटरी प्रक्रिया से बाहर हुए हैं.