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अग्निवीर योजना के विरोध में उग्र प्रदर्शन-तोड़फोड़ करने वाले 69 प्रदर्शनकारियों से 12 लाख रुपये की होगी वसूली - AGNIVEER SCHEME

अलीगढ़ जिले में अग्निवीर योजना का विरोध करने वाले के विरुद्ध दावा अधिकरण ने दिया क्षतिपूर्ति वसूलने का दिया आदेश

अग्निवीर भर्ती की सांकेतिक तस्वीर.
अग्निवीर भर्ती की सांकेतिक तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 23, 2024, 5:24 PM IST

Updated : Dec 23, 2024, 6:57 PM IST

मेरठः अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र में अग्निवीर योजना का विरोध करने वाले 69 आरोपियों के विरुद्ध दावा अधिकरण ने 12 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया है. अग्निनवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन करते समय सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में दावा न्यायाधिकरण के क्लेम कमिश्नर आलोक पाण्डेय ने 69 प्रदर्शनकारियों 12 लाख 4 हजार 831 रुपये वसूलने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि 2022 में अग्निवीर योजना के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे. उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ में उस वक़्त का मामला यहां विचाराधीन था, जिसमें आज बड़ा फैसला सुनाया गया है. 69 आरोपियों से 12 लाख 4 हजार 831 रूपये की क्षतिपूर्ति वसूली के लिए आदेश किया गया है. पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सिंह (एचजेएस) अध्यक्ष गरिमा सिंह अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल सदस्य के रूप में और क्लेम कमिश्नर आलोक पांडेय की उपस्थिति में यह फैसला सुनाया गया. आलोक पाण्डेय ने बताया कि न्यायाधिकरण द्वारा उपद्रवियों को संलिप्त माना और 12 लाख 4 हजार 831 रूपये की क्षति वसूली के लिए आदेश जारी किया गया है, जो राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा.

दावा न्यायाधिकरण मेरठ के क्लेम कमिश्नर आलोक पाण्डेय. (Video Credit; ETV Bharat)
17 जून 2022 को सैकड़ों ने जमकर की थी तोड़फोड़-आगजनीः बता दें कि 17 जून 2022 को अलीगढ़ के चौकी जट्टारी क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे इन्टरचेंज पर अग्निवीर भर्ती के विरोध में करीब 150-200 की संख्या में युवक एक साथ एकत्रित हो गये थे. जिन्होंने एक्सप्रेसवे जाम किया था और अलग-अलग रास्तों से एक्सप्रेसवे पर चढ़कर आने जाने वाले वाहनों को तोड़फोड़ करते हुए कुछ ट्रकों को हाईजैक कर लिया था. इसी दौरान सैकड़ों लोग वहां आ गए थे और रास्ते में खड़ वाहनों तथा सरकारी रोडवेज बसों में तोड़फोड़ व आगजनी की गई थी.

पुलिस चौकी में लगा थी आगः इतना ही नहीं नजदीक में स्थित जट्टारी पुलिस चौकी पर भी तोड़फोड़ कर खड़ वाहनों में आग लगा दी थी, चौकी के एक कमरे में भी आग लगा दी गई थी. जिससे चौकी में रखे सभी सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गये थे. इसके बाद उपद्रवी अलीगड़ की तरफ बढने लगे थे. इस बीच रास्ते में जो भी वाहन मिले उनमें तोड़फोड़ व आगजनी की गई थी. इतवारपुर तिराहे के पास पुलिस वालों व थाने से आए अतिरिक्त पुलिस बल के ऊपर पथराव किया था. प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गये थे, जिसमे एक उपनिरीक्षक शुभम शर्मा को गम्भीर चोट आईं थीं.

पुलिस को आंसू गैस और लाठी भाजनी पड़ी थीः शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े थे. प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी पुलिस को फटकानी पडी थीं. जिससे पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया था. लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए थो बाजार बन्द हो गया था. सड़कें सुनसान हो गयी थीं. इस मामले में 66 ज्ञात तथा 400-450 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. साथ ही नियमानुसार क्षति वसूली किये जाने के लिए इस मामले में 8 सितंबर 2022 को थाना टप्पल में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम जगदत्त सिंह के द्वारा क्षतियों की वसूली के लिये आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण, घटना का संक्षिप्त विवरण तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों के नाम, प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल आरोपियों के कुल 71 नाम सामने आए थे.इनके विरुद्ध दावा दाखिल किया गया था.

इसे भी पढ़ें-यूपी के युवाओं के लिए सेना में जाने का मौका; सहारनपुर में 24 दिसंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली

मेरठः अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र में अग्निवीर योजना का विरोध करने वाले 69 आरोपियों के विरुद्ध दावा अधिकरण ने 12 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया है. अग्निनवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन करते समय सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में दावा न्यायाधिकरण के क्लेम कमिश्नर आलोक पाण्डेय ने 69 प्रदर्शनकारियों 12 लाख 4 हजार 831 रुपये वसूलने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि 2022 में अग्निवीर योजना के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे. उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ में उस वक़्त का मामला यहां विचाराधीन था, जिसमें आज बड़ा फैसला सुनाया गया है. 69 आरोपियों से 12 लाख 4 हजार 831 रूपये की क्षतिपूर्ति वसूली के लिए आदेश किया गया है. पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सिंह (एचजेएस) अध्यक्ष गरिमा सिंह अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल सदस्य के रूप में और क्लेम कमिश्नर आलोक पांडेय की उपस्थिति में यह फैसला सुनाया गया. आलोक पाण्डेय ने बताया कि न्यायाधिकरण द्वारा उपद्रवियों को संलिप्त माना और 12 लाख 4 हजार 831 रूपये की क्षति वसूली के लिए आदेश जारी किया गया है, जो राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा.

दावा न्यायाधिकरण मेरठ के क्लेम कमिश्नर आलोक पाण्डेय. (Video Credit; ETV Bharat)
17 जून 2022 को सैकड़ों ने जमकर की थी तोड़फोड़-आगजनीः बता दें कि 17 जून 2022 को अलीगढ़ के चौकी जट्टारी क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे इन्टरचेंज पर अग्निवीर भर्ती के विरोध में करीब 150-200 की संख्या में युवक एक साथ एकत्रित हो गये थे. जिन्होंने एक्सप्रेसवे जाम किया था और अलग-अलग रास्तों से एक्सप्रेसवे पर चढ़कर आने जाने वाले वाहनों को तोड़फोड़ करते हुए कुछ ट्रकों को हाईजैक कर लिया था. इसी दौरान सैकड़ों लोग वहां आ गए थे और रास्ते में खड़ वाहनों तथा सरकारी रोडवेज बसों में तोड़फोड़ व आगजनी की गई थी.

पुलिस चौकी में लगा थी आगः इतना ही नहीं नजदीक में स्थित जट्टारी पुलिस चौकी पर भी तोड़फोड़ कर खड़ वाहनों में आग लगा दी थी, चौकी के एक कमरे में भी आग लगा दी गई थी. जिससे चौकी में रखे सभी सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गये थे. इसके बाद उपद्रवी अलीगड़ की तरफ बढने लगे थे. इस बीच रास्ते में जो भी वाहन मिले उनमें तोड़फोड़ व आगजनी की गई थी. इतवारपुर तिराहे के पास पुलिस वालों व थाने से आए अतिरिक्त पुलिस बल के ऊपर पथराव किया था. प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गये थे, जिसमे एक उपनिरीक्षक शुभम शर्मा को गम्भीर चोट आईं थीं.

पुलिस को आंसू गैस और लाठी भाजनी पड़ी थीः शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े थे. प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी पुलिस को फटकानी पडी थीं. जिससे पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया था. लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए थो बाजार बन्द हो गया था. सड़कें सुनसान हो गयी थीं. इस मामले में 66 ज्ञात तथा 400-450 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. साथ ही नियमानुसार क्षति वसूली किये जाने के लिए इस मामले में 8 सितंबर 2022 को थाना टप्पल में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम जगदत्त सिंह के द्वारा क्षतियों की वसूली के लिये आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण, घटना का संक्षिप्त विवरण तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों के नाम, प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल आरोपियों के कुल 71 नाम सामने आए थे.इनके विरुद्ध दावा दाखिल किया गया था.

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Last Updated : Dec 23, 2024, 6:57 PM IST
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