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IIT कानपुर छात्रा से रेप; ACP मोहसिन खान पर एक और FIR, पीड़िता बोली-पोजीशन का फायदा उठाकर धमका रहे - IIT KANPUR STUDENT RAPE CASE

आरोप- छात्रा की शादी का झूठा दावा अदालत में पेश किया. वकील को भी कराया नामजद.

IIT कानपुर की छात्रा से रेप मामला.
IIT कानपुर की छात्रा से रेप मामला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 25, 2024, 2:05 PM IST

Updated : Dec 25, 2024, 2:46 PM IST

कानपुर: आईआईटी कानपुर की छात्रा से दुष्कर्म मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई है. छात्रा ने आरोपी ACP एसीपी मोहसिन खान व उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. IIT कानपुर की छात्रा का आरोप है कि आरोपी मोहसिन व उनके अधिवक्ता उसे सोशल मीडिया पर धमका रहे थे. साथ ही उसकी शादी का झूठा दावा अदालत व सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया. जिससे छात्रा की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. आईआईटी कानपुर की छात्रा ने अब पुलिस से अपने लिए सुरक्षा भी मांगी है. कहा है कि आरोपी मोहसिन की ऊंची पोजीशन होने के चलते उसकी सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है.

आईआईटी की छात्रा ने 12 दिसंबर को दर्ज कराई थी एफआईआर: आईआईटी कानपुर की छात्रा ने 12 दिसंबर को शहर के कल्याणपुर थाना में कलक्टरगंज और क्राइम ब्रांच के एसीपी रहे मोहसिन खान पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. इस गंभीर मामले का संज्ञान कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने खुद लिया था. इसके बाद फौरन ही आरोपी एसीपी मोहसिन खान को उनके पद से हटाकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था. वहीं, इस मामले में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया था. एसआईटी टीम ने आईआईटी कानपुर परिसर जाकर सीसीटीवी फुटेज, रजिस्टर के जहां रिकॉर्ड सुरक्षित किए थे. वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी उनके बयान लिए थे.

हाईकोर्ट ने एसीपी मोहसिन की गिरफ्तारी व जांच पर लगाई है रोक: आईआईटी कानपुर की छात्रा से दुष्कर्म मामले को लेकर आरोपी एसीपी मोहसिन खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कुछ दिनों पहले ही इस मामले में उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया था कि हाईकोर्ट ने जहां इस मामले की जांच पर स्टे लगा दिया है, वहीं आरोपी एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों का कहना था फिलहाल एसआईटी की तरफ से अब इस मामले में कोई कवायद नहीं की जा सकती. जबकि मगर मंगलवार देर रात छात्रा की ओर से दोबारा कल्याणपुर थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है. उससे एक बार फिर एसआईटी की टीम बहुत जल्द जांच शुरू कर सकती है. एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने छात्रा की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की पुष्टि की है.

यह भी पढ़ें : IIT कानपुर की छात्रा से रेप मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने आरोपी ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक - RAPE CASE OF IIT STUDENT

कानपुर: आईआईटी कानपुर की छात्रा से दुष्कर्म मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई है. छात्रा ने आरोपी ACP एसीपी मोहसिन खान व उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. IIT कानपुर की छात्रा का आरोप है कि आरोपी मोहसिन व उनके अधिवक्ता उसे सोशल मीडिया पर धमका रहे थे. साथ ही उसकी शादी का झूठा दावा अदालत व सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया. जिससे छात्रा की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. आईआईटी कानपुर की छात्रा ने अब पुलिस से अपने लिए सुरक्षा भी मांगी है. कहा है कि आरोपी मोहसिन की ऊंची पोजीशन होने के चलते उसकी सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है.

आईआईटी की छात्रा ने 12 दिसंबर को दर्ज कराई थी एफआईआर: आईआईटी कानपुर की छात्रा ने 12 दिसंबर को शहर के कल्याणपुर थाना में कलक्टरगंज और क्राइम ब्रांच के एसीपी रहे मोहसिन खान पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. इस गंभीर मामले का संज्ञान कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने खुद लिया था. इसके बाद फौरन ही आरोपी एसीपी मोहसिन खान को उनके पद से हटाकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था. वहीं, इस मामले में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया था. एसआईटी टीम ने आईआईटी कानपुर परिसर जाकर सीसीटीवी फुटेज, रजिस्टर के जहां रिकॉर्ड सुरक्षित किए थे. वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी उनके बयान लिए थे.

हाईकोर्ट ने एसीपी मोहसिन की गिरफ्तारी व जांच पर लगाई है रोक: आईआईटी कानपुर की छात्रा से दुष्कर्म मामले को लेकर आरोपी एसीपी मोहसिन खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कुछ दिनों पहले ही इस मामले में उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया था कि हाईकोर्ट ने जहां इस मामले की जांच पर स्टे लगा दिया है, वहीं आरोपी एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों का कहना था फिलहाल एसआईटी की तरफ से अब इस मामले में कोई कवायद नहीं की जा सकती. जबकि मगर मंगलवार देर रात छात्रा की ओर से दोबारा कल्याणपुर थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है. उससे एक बार फिर एसआईटी की टीम बहुत जल्द जांच शुरू कर सकती है. एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने छात्रा की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की पुष्टि की है.

यह भी पढ़ें : IIT कानपुर की छात्रा से रेप मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने आरोपी ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक - RAPE CASE OF IIT STUDENT

Last Updated : Dec 25, 2024, 2:46 PM IST
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