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युवती से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

मुजफ्फरनगर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी (Rape accused in Muzaffarnagar) देने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. वहीं बिजली घर पर पुलिस पर हमले के मामले में एक दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 24, 2024, 10:52 AM IST

मुजफ्फरनगर : जिले के थाना कोतवाली में एक विवाहित युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया था. विरोध करने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने आरोपी जावेद को दोषी करार दिया. 20 वर्ष की सजा सुनाने हुए 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे. वहीं, दूसरी ओर शामली के कसरेवा बिजली घर पर पुलिस पर हमले के मामले में एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर एक के विशेष जज रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया.

शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़िता की ओर से बताया गया था कि जावेद पुत्र रियासत ने उससे शादी का वादा किया था. झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. 22 मई 2022 को आरोपी जावेद उसके घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी दी थी और इसमें उसके परिवार वाले भी आ गए थे, जिसके बाद सबको देखकर आरोपी फरार हो गया था.

पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई पाक्सो एक्ट कोर्ट में हुई. कोर्ट ने आरोपी जावेद को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं, 34 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, उसमें से तीस हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.

पुलिस पर हमले के मामले में तीन साल का कारावास : सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 21 जून 2010 को कसेरवा खुर्द और कसेरवा कलां में ग्रामीणों ने कसेरवा बिजलीघर पर हंगामा किया गया था और इसमें पड़ोसी गांव गोगवान व बधुपुरा जाने वाली बिजली लाइन के तार क्षतिग्रस्त कर दिए थे. इसके बाद सीओ शामली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो विरोध और फायरिंग की गई थी. हमले में सीओ के ड्राइवर सिपाही संत कुमार घायल हो गए थे. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

बता दें कि मामले में एसओ वादी राजपाल सिंह ने कसेरवा खुर्द सुकील उर्फ सुखपाल और नीटू समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में नीटू को दोषमुक्त कर दिया है. सुकील को तीन साल का कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें : युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर हत्या के प्रयास में महिला सहित तीन को सजा, सुलतानपुर कोर्ट का फैसला

यह भी पढ़ें : नाबालिग लाडले को कार-बाइक दी तो जाएंगे जेल: 3 साल की सजा होगी, जुर्माना भी

मुजफ्फरनगर : जिले के थाना कोतवाली में एक विवाहित युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया था. विरोध करने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने आरोपी जावेद को दोषी करार दिया. 20 वर्ष की सजा सुनाने हुए 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे. वहीं, दूसरी ओर शामली के कसरेवा बिजली घर पर पुलिस पर हमले के मामले में एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर एक के विशेष जज रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया.

शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़िता की ओर से बताया गया था कि जावेद पुत्र रियासत ने उससे शादी का वादा किया था. झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. 22 मई 2022 को आरोपी जावेद उसके घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी दी थी और इसमें उसके परिवार वाले भी आ गए थे, जिसके बाद सबको देखकर आरोपी फरार हो गया था.

पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई पाक्सो एक्ट कोर्ट में हुई. कोर्ट ने आरोपी जावेद को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं, 34 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, उसमें से तीस हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.

पुलिस पर हमले के मामले में तीन साल का कारावास : सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 21 जून 2010 को कसेरवा खुर्द और कसेरवा कलां में ग्रामीणों ने कसेरवा बिजलीघर पर हंगामा किया गया था और इसमें पड़ोसी गांव गोगवान व बधुपुरा जाने वाली बिजली लाइन के तार क्षतिग्रस्त कर दिए थे. इसके बाद सीओ शामली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो विरोध और फायरिंग की गई थी. हमले में सीओ के ड्राइवर सिपाही संत कुमार घायल हो गए थे. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

बता दें कि मामले में एसओ वादी राजपाल सिंह ने कसेरवा खुर्द सुकील उर्फ सुखपाल और नीटू समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में नीटू को दोषमुक्त कर दिया है. सुकील को तीन साल का कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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