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राजसभा सांसद संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा को करना होगा सरेंडर; 23 साल पुराने मामले में NBW बरकरार - Sanjay Singh no relief from court

MP-MLA की स्पेशल कोर्ट ने आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा समेत 6 लोगों के खिलाफ MP-MLA कोर्ट से हुई सजा के बावजूद सरेंडर नहीं करने पर जारी गिरफ्तारी वारंट मामले में कोई राहत नहीं दी है.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक अनूप संडा (फाइल फोटो)
राज्यसभा सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक अनूप संडा (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 20, 2024, 3:38 PM IST

Updated : Aug 20, 2024, 4:08 PM IST

सुल्तानपुर: MP-MLA की स्पेशल कोर्ट ने आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा समेत 6 लोगों के खिलाफ MP-MLA कोर्ट से हुई सजा के बावजूद सरेंडर नहीं करने पर जारी गिरफ्तारी वारंट मामले में कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने NBW बरकरार रखा है.

बीते 6 अगस्त को MP-MLA की स्पेशल कोर्ट ने निचली अदालत से हुई सजा के आदेश को बहाल रखते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के अनूप संडा समेत 6 लोगों को बीते 9 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया था. जज के छुट्टी पर होने के कारण 9 अगस्त को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी. 6 अगस्त को सरेंडर करने के आदेश के बावजूद 13 अगस्त तक सरेंडर नहीं किया गया. संजय सिंह के सदन की कार्यवाही में मौजूद होने और अन्य आरोपियों के स्वास्थ्य खराब का कारण बताकर सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने कोर्ट से समय मांगा था. पूरे मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 13 अगस्त को समय मांगने की मांग को निरस्त कर सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 20 अगस्त को मामले में सुनवाई करने की तारीख दी थी.

23 साल पहले साल 19 जून 2001 को बिजली-पानी समेत अन्य जनसमस्याओं को लेकर संजय सिंह, अनूप संडा समेत 6 लोगों पर हाईवे जाम करने और प्रदर्शन कर पुतला फूंकने के मामले में कोतवाली नगर में तैनात दरोगा ने केस दर्ज किया था. मामले में MP-MLA की निचली कोर्ट ने साल 2022 में सभी को धारा 143 व 341 में दोषी मानते हुए तीन तीन माह कारावास व डेढ़ डेढ़ हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी.

सजा मिलने के बाद सरेंडर नहीं करने पर सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. आज फिर मामले में सुनवाई हुई, जिसमें स्पेशल कोर्ट MPMLA ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया. इस पूरे मामले में अगली तारीख 28 अगस्त को लगी है. इसी मामले में हाइकोर्ट में भी याचिका पेंडिंग है.

यह भी पढ़ें : 23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह को 3 महीने कैद की सजा; सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट से राहत नहीं - Sultanpur News

सुल्तानपुर: MP-MLA की स्पेशल कोर्ट ने आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा समेत 6 लोगों के खिलाफ MP-MLA कोर्ट से हुई सजा के बावजूद सरेंडर नहीं करने पर जारी गिरफ्तारी वारंट मामले में कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने NBW बरकरार रखा है.

बीते 6 अगस्त को MP-MLA की स्पेशल कोर्ट ने निचली अदालत से हुई सजा के आदेश को बहाल रखते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के अनूप संडा समेत 6 लोगों को बीते 9 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया था. जज के छुट्टी पर होने के कारण 9 अगस्त को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी. 6 अगस्त को सरेंडर करने के आदेश के बावजूद 13 अगस्त तक सरेंडर नहीं किया गया. संजय सिंह के सदन की कार्यवाही में मौजूद होने और अन्य आरोपियों के स्वास्थ्य खराब का कारण बताकर सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने कोर्ट से समय मांगा था. पूरे मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 13 अगस्त को समय मांगने की मांग को निरस्त कर सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 20 अगस्त को मामले में सुनवाई करने की तारीख दी थी.

23 साल पहले साल 19 जून 2001 को बिजली-पानी समेत अन्य जनसमस्याओं को लेकर संजय सिंह, अनूप संडा समेत 6 लोगों पर हाईवे जाम करने और प्रदर्शन कर पुतला फूंकने के मामले में कोतवाली नगर में तैनात दरोगा ने केस दर्ज किया था. मामले में MP-MLA की निचली कोर्ट ने साल 2022 में सभी को धारा 143 व 341 में दोषी मानते हुए तीन तीन माह कारावास व डेढ़ डेढ़ हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी.

सजा मिलने के बाद सरेंडर नहीं करने पर सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. आज फिर मामले में सुनवाई हुई, जिसमें स्पेशल कोर्ट MPMLA ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया. इस पूरे मामले में अगली तारीख 28 अगस्त को लगी है. इसी मामले में हाइकोर्ट में भी याचिका पेंडिंग है.

यह भी पढ़ें : 23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह को 3 महीने कैद की सजा; सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट से राहत नहीं - Sultanpur News

Last Updated : Aug 20, 2024, 4:08 PM IST
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