शिमला: भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की. इस दौरान हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तृत चर्चा की गई. वहीं, इस मौके पर हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस बार प्रदेश के 17 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जीत की चाबी महिलाओं के हाथ में रहेगी. जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की महिलाओं को ही धोखा दे दिया.
'कांग्रेस की घोषणा चुनावी स्टंट'
हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में 18 से 59 वर्ष की हर एक महिला को 1500 रु प्रतिमाह देने का वादा किया था. वह अभी तक पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की नोटिफिकेशन सुक्खू सरकार ने निकाली है. उससे ये साफ हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को यह राशि प्राप्त नहीं होने वाली है. एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में महिलाएं फॉर्म भरेंगी और उसके बाद शायद उन्हें एक-आधी किस्त मिल भी जाए, लेकिन फिर कुछ नहीं मिलेगा. यह घोषणा सिर्फ एक चुनावी स्टंट है.
प्रदेश में महिला और पुरुष वोटरों की संख्या
राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के आठ, मंडी के छह, कांगड़ा के दो और शिमला संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है. प्रदेश में 11 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से सिर्फ 50 से 500 तक ही ज्यादा है. चारों संसदीय क्षेत्रों में 17-17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं. वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 55,68,171 है. इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 27,55,160 है और पुरुष मतदाता 28,12,976 हैं.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि प्रदेश में किन परिवार की श्रेणियों के सदस्य होने पर नहीं मिलेगा लाभ. परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा.
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