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थम गया दूसरे चरण के चुनाव का शोर! अब डोर टू डोर होगी मनुहार - Rajasthan Lok Sabha Election 2024 - RAJASTHAN LOK SABHA ELECTION 2024

Rajasthan Lok Sabha Election 2024, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर शाम 6 बजने के साथ थम गया . इनके बाद अब प्रत्याशी सिर्फ दो टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे. अब प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा-निर्देश पालना करनी होगी. साथ ही स्टार प्रचारकों और अन्य नेताओं को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा.

Rajasthan Lok Sabha Election 2024
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 24, 2024, 6:32 PM IST

जयपुर. प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थम गया. शाम 6 बजने के साथ ही जनसभा, लाउडस्पीकर प्रचार, रोड शो नहीं होंगे. अब प्रत्याशी सिर्फ दो टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए जारी दिशा-निर्देश की पालना करनी होगी. प्रत्याशी किसी भी तरह के लाउडस्पीकर के साथ में प्रचार नहीं कर सकेंगे. साथ ही जुलूस भी नहीं निकाल सकेंगे. इतना ही नहीं निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार स्टार प्रचारकों को भी लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं को छोड़ना होगा.

इन सीटों पर होंगे चुनाव : मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां शाम 6 बजने के साथ ही थम गई. दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा-डूंगरपुर, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा-बूंदी और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा. गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि शाम 6 बजे से आरंभ हुई. मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगी.

पढ़ें. अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, निकाली 2 किमी लंबी रैली

इन 48 घंटों तक करना होगा नियमों का पालन : निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा. दूसरे चरण के चुनाव से संबंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी. कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है या सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता.

राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा. इस दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी. इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा. प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा. राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना या अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा. निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए. साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए.

जयपुर. प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थम गया. शाम 6 बजने के साथ ही जनसभा, लाउडस्पीकर प्रचार, रोड शो नहीं होंगे. अब प्रत्याशी सिर्फ दो टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए जारी दिशा-निर्देश की पालना करनी होगी. प्रत्याशी किसी भी तरह के लाउडस्पीकर के साथ में प्रचार नहीं कर सकेंगे. साथ ही जुलूस भी नहीं निकाल सकेंगे. इतना ही नहीं निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार स्टार प्रचारकों को भी लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं को छोड़ना होगा.

इन सीटों पर होंगे चुनाव : मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां शाम 6 बजने के साथ ही थम गई. दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा-डूंगरपुर, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा-बूंदी और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा. गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि शाम 6 बजे से आरंभ हुई. मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगी.

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इन 48 घंटों तक करना होगा नियमों का पालन : निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा. दूसरे चरण के चुनाव से संबंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी. कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है या सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता.

राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा. इस दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी. इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा. प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा. राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना या अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा. निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए. साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए.

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