जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पर गत 18 नवंबर को दिए यथास्थिति के आदेश को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में कुछ ट्रेनी एसआई को भी पक्षकार बना लिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है. ऐसे में सरकार दो सप्ताह में अदालत में जवाब पेश करे. वहीं कुछ ट्रेनी एसआई की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में पक्षकार बनने की गुहार की गई. ट्रेनी एसआई की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि याचिका में होने वाले निर्णय से उनके हित प्रभावित होंगे. ऐसे में याचिका में उन्हें भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए. इस प्रार्थना पत्र का राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकील ने विरोध नहीं किया. इस पर अदालत ने उन्हें पक्षकार बना लिया.
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याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 3 फरवरी, 2021 को पुलिस उपनिरीक्षक के पदों पर आवेदन मांगे थे. इसमें 400 अंक की लिखित परीक्षा और 50 अंक का साक्षात्कार रखा गया. भर्ती में 7.93 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 3.83 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. वहीं परीक्षा का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2021 तक हुआ, लेकिन भर्ती की पहली पारी की परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक हो गया.
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इसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया जारी रखा और 21 सितंबर 2023 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी. इसके बाद एसओजी ने 3 मार्च, 2024 को परीक्षा के पेपर लीक लेकर मामला दर्ज किया. एसओजी, पुलिस मुख्यालय व राज्य के महाधिवक्ता ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा कर कर चुके हैं. ऐसे में संभावना है कि भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग दे दी जाएगी. भर्ती में धांधली के कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित हुए हैं. इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाए.