ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी देरी से जारी करने पर मांगा जवाब

Assistant Professor recruitment राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी देरी से जारी करने पर जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  final answer key
हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी देरी से जारी करने पर मांगा जवाब.
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 8, 2024, 6:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2020 में मेरिट लिस्ट जारी करने के करीब तीन माह बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि भर्ती में आरपीएससी की ओर से दी जाने वाली नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. सुरभि शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता श्वेता पारीक ने बताया की आरपीएससी ने 18 नवंबर, 2020 को विभिन्न विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें याचिकाकर्ताओं ने व्यवसायिक प्रशासन विषय के लिए आवेदन किया था. आयोग ने दस नवंबर, 2021 को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी, लेकिन आपत्तियों को दरकिनार कर 10 नवंबर, 2023 को सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी.

पढ़ेंः बोर्ड चेयरमैन ने हाईकोर्ट में कहा गोपनीयता के चलते पेपर नहीं देखते, पेपर सेटर से हो सकती है दस फीसदी तक गलती

याचिका में कहा गया कि आयोग ने बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए ही मेरिट लिस्ट जारी की है. वहीं, जब आयोग को अपनी गलती का अहसास हुआ तो गत 27 फरवरी को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. इसमें आयोग ने दस से अधिक सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया. इसके चलते कई अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए. याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं. ऐसे में चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब करते हुए दी जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2020 में मेरिट लिस्ट जारी करने के करीब तीन माह बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि भर्ती में आरपीएससी की ओर से दी जाने वाली नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. सुरभि शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता श्वेता पारीक ने बताया की आरपीएससी ने 18 नवंबर, 2020 को विभिन्न विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें याचिकाकर्ताओं ने व्यवसायिक प्रशासन विषय के लिए आवेदन किया था. आयोग ने दस नवंबर, 2021 को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी, लेकिन आपत्तियों को दरकिनार कर 10 नवंबर, 2023 को सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी.

पढ़ेंः बोर्ड चेयरमैन ने हाईकोर्ट में कहा गोपनीयता के चलते पेपर नहीं देखते, पेपर सेटर से हो सकती है दस फीसदी तक गलती

याचिका में कहा गया कि आयोग ने बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए ही मेरिट लिस्ट जारी की है. वहीं, जब आयोग को अपनी गलती का अहसास हुआ तो गत 27 फरवरी को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. इसमें आयोग ने दस से अधिक सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया. इसके चलते कई अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए. याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं. ऐसे में चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब करते हुए दी जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.