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हाईकोर्ट ने कोविड अवधि में कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोविड अवधि में कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक नहीं देने पर चिकित्सा सचिव समेत अन्य से जवाब मांगा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट . (etv bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2024, 6:31 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 में कोविड अवधि में कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक का लाभ नहीं देने के मामले में चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और संबंधित सीएमएचओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश वीरेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर ने 21 मई, 2023 को लैब टेक्नीशियन के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. विज्ञापन में शैक्षणिक परीक्षा व व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों व अनुभव आधारित बोनस जोड़कर वरीयता के आधार पर चयन करने का प्रावधान बताया था. भर्ती विज्ञापन में यह भी बताया गया था कि राज्य सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों व विभिन्न योजनाओं में समान पद पर कार्य करने वाले कार्मिको को भी बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के साथ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र भी पेश किया. वहीं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन वरीयता निर्धारण करते समय कोविड अवधि के दौरान उसकी ओर से किए गए कार्य के बोनस अंक नहीं जोडे़ गए. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि चिकित्सा विभाग ने 25 अप्रेल, 2023 को आदेश जारी कर कोविड के दौरान विभिन्न चिकित्सा सेवाओं में कार्यरत कार्मिको को विशेष परिस्थिति में कार्य करने के आधार पर अधिकतम तीस अंक बोनस देना तय किया था, लेकिन इस आदेश के तहत केवल नर्सिंग ऑफिसर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को ही बोनस अंक दिए गए. लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यरत कार्मिकों को विशेष बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भी बोनस अंक का लाभ देते हुए नियुक्ति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती-2023 में कोविड अवधि में कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक का लाभ नहीं देने के मामले में चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और संबंधित सीएमएचओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश वीरेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर ने 21 मई, 2023 को लैब टेक्नीशियन के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. विज्ञापन में शैक्षणिक परीक्षा व व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों व अनुभव आधारित बोनस जोड़कर वरीयता के आधार पर चयन करने का प्रावधान बताया था. भर्ती विज्ञापन में यह भी बताया गया था कि राज्य सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों व विभिन्न योजनाओं में समान पद पर कार्य करने वाले कार्मिको को भी बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के साथ कार्य अनुभव प्रमाण पत्र भी पेश किया. वहीं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन वरीयता निर्धारण करते समय कोविड अवधि के दौरान उसकी ओर से किए गए कार्य के बोनस अंक नहीं जोडे़ गए. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि चिकित्सा विभाग ने 25 अप्रेल, 2023 को आदेश जारी कर कोविड के दौरान विभिन्न चिकित्सा सेवाओं में कार्यरत कार्मिको को विशेष परिस्थिति में कार्य करने के आधार पर अधिकतम तीस अंक बोनस देना तय किया था, लेकिन इस आदेश के तहत केवल नर्सिंग ऑफिसर व कोविड स्वास्थ्य सहायकों को ही बोनस अंक दिए गए. लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यरत कार्मिकों को विशेष बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भी बोनस अंक का लाभ देते हुए नियुक्ति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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