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निजी भूमि पर सड़क निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Rajasthan High Court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 10, 2024, 9:38 PM IST

Road Construction on Private Land, राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी भूमि पर सड़क निर्माण को लेकर जवाब मांगा है. यहां जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर तहसील स्थित निजी कृषि भूमि पर सीसी रोड निर्माण करने पर मुख्य सचिव और कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सरोज देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी धन का उपयोग कर निजी भूमि पर सड़क निर्माण कैसे किया गया है.

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की सांगानेर तहसील के ग्राम गवार ब्राह्मणान में कृषि भूमि है. पंचायत समिति ने अन्य स्थानीय अधिकारियों से मिलकर उसकी इस जमीन पर अवैध रूप से सीसी रोड का निर्माण कर लिया. ग्राम विकास अधिकारी की जांच में भी सामने आया कि याचिकाकर्ता की निजी कृषि भूमि पर अवैध तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है और उसके रोड निर्माण के लिए आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है.

पढ़ें : 15 मिनट पार्किंग के लिए वसूले 15 रुपए, जिला उपभोक्ता आयोग ने लगाया 50 हजार रुपए हर्जाना - District Consumer Commission

इसके अलावा जांच रिपोर्ट में जिम्मेदारों से इस राशि की रिकवरी की बात भी कही गई. याचिका में कहा गया कि ग्राम पंचायत निजी भूमि पर रोड निर्माण कैसे कर सकती है. इसलिए अवैध रूप से हुए सड़क निर्माण की स्वतंत्र जांच कराई जाए। वहीं याचिकार्ता की भूमि पर बनी इस रोड को हटाया जाए और याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए उसे उचित क्षतिपूर्ति दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर तहसील स्थित निजी कृषि भूमि पर सीसी रोड निर्माण करने पर मुख्य सचिव और कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सरोज देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी धन का उपयोग कर निजी भूमि पर सड़क निर्माण कैसे किया गया है.

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की सांगानेर तहसील के ग्राम गवार ब्राह्मणान में कृषि भूमि है. पंचायत समिति ने अन्य स्थानीय अधिकारियों से मिलकर उसकी इस जमीन पर अवैध रूप से सीसी रोड का निर्माण कर लिया. ग्राम विकास अधिकारी की जांच में भी सामने आया कि याचिकाकर्ता की निजी कृषि भूमि पर अवैध तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है और उसके रोड निर्माण के लिए आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है.

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इसके अलावा जांच रिपोर्ट में जिम्मेदारों से इस राशि की रिकवरी की बात भी कही गई. याचिका में कहा गया कि ग्राम पंचायत निजी भूमि पर रोड निर्माण कैसे कर सकती है. इसलिए अवैध रूप से हुए सड़क निर्माण की स्वतंत्र जांच कराई जाए। वहीं याचिकार्ता की भूमि पर बनी इस रोड को हटाया जाए और याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए उसे उचित क्षतिपूर्ति दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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