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जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मतों की पुनर्गणना को लेकर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब - RAJASTHAN HIGH COURT

जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मतों की फिर से गणना को लेकर हाईकोर्ट ने संबंधितों और विजयी प्रत्याशी से जवाब तलब किया गया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 6 hours ago

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मत पत्रों की पुनर्गणना करने से जुड़े मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और विजयी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता संजय शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था. जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी नोट शीट में 2738 बैलट खारिज होना बताया गया. याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी गई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 1225 बैलट ही खारिज होना बताकर पुनर्गणना से इनकार कर दिया.

पढ़ें: जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई से इनकार - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विभाग को खारिज मत पत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को खारिज मत पत्र नहीं दिखाए. ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुनर्गणना के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और विजयी उम्मीदवार से जवाब तलब किया है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मत पत्रों की पुनर्गणना करने से जुड़े मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और विजयी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता संजय शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था. जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी नोट शीट में 2738 बैलट खारिज होना बताया गया. याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी गई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 1225 बैलट ही खारिज होना बताकर पुनर्गणना से इनकार कर दिया.

पढ़ें: जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई से इनकार - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विभाग को खारिज मत पत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को खारिज मत पत्र नहीं दिखाए. ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुनर्गणना के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और विजयी उम्मीदवार से जवाब तलब किया है.

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