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स्कूल व्याख्याता भर्ती की विवादित उत्तर कुंजी को लेकर मांगा जवाब

Rajasthan High Court, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी के विवादित प्रश्न-उत्तर के मामले में माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 7, 2024, 8:32 PM IST

Rajasthan High Court
Rajasthan High Court

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी के विवादित प्रश्न-उत्तर के मामले में माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ यह आदेश हिना सैनी व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया की आरपीएससी ने 28 अप्रैल, 2022 को हिन्दी, भूगोल, राजनीति विज्ञान सहित अन्य विषयों के स्कूल व्याख्याता पद के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें याचिकाकर्ताओं ने हिन्दी व भूगोल विषय के व्याख्याता पद के लिए आवेदन किया था.

आरपीएससी की ओर से अक्टूबर 2022 को परीक्षा लेकर प्रथम उत्तर कुंजी जारी की और अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. इस पर तय समय में याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्ति आयोग के समक्ष पेश कर दी. इसके बावजूद भी आरपीएससी ने 29 जनवरी, 2024 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी और इस दौरान याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का सही तरीके से निस्तारण भी नहीं किया.

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वहीं, हिन्दी व भूगोल विषय के 14 प्रश्न डिलीट कर दिए और कई अन्य प्रश्नों के उत्तरों को भी बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से मान्यता प्राप्त लेखकों और बोर्ड की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी ओर से दिए गए उत्तर सही हैं, लेकिन आरपीएससी की मनमानी के चलते उनका चयन नहीं हो पाया. इसलिए विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच कराई जाए और याचिकाकर्ताओं के उत्तरों को सही मानते हुए उन्हें अंक देकर चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी के विवादित प्रश्न-उत्तर के मामले में माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ यह आदेश हिना सैनी व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया की आरपीएससी ने 28 अप्रैल, 2022 को हिन्दी, भूगोल, राजनीति विज्ञान सहित अन्य विषयों के स्कूल व्याख्याता पद के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें याचिकाकर्ताओं ने हिन्दी व भूगोल विषय के व्याख्याता पद के लिए आवेदन किया था.

आरपीएससी की ओर से अक्टूबर 2022 को परीक्षा लेकर प्रथम उत्तर कुंजी जारी की और अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. इस पर तय समय में याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्ति आयोग के समक्ष पेश कर दी. इसके बावजूद भी आरपीएससी ने 29 जनवरी, 2024 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी और इस दौरान याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का सही तरीके से निस्तारण भी नहीं किया.

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वहीं, हिन्दी व भूगोल विषय के 14 प्रश्न डिलीट कर दिए और कई अन्य प्रश्नों के उत्तरों को भी बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से मान्यता प्राप्त लेखकों और बोर्ड की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी ओर से दिए गए उत्तर सही हैं, लेकिन आरपीएससी की मनमानी के चलते उनका चयन नहीं हो पाया. इसलिए विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच कराई जाए और याचिकाकर्ताओं के उत्तरों को सही मानते हुए उन्हें अंक देकर चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया है.

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