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महवा नगर पालिका चेयरमैन के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने महवा नगर पालिका चेयरमैन के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है.

HIGH COURT PUTS INTERIM STAY,  INTERIM STAY ON SUSPENSION
महवा नगर पालिका चेयरमैन के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 15, 2024, 7:40 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले की महवा नगर पालिका चेयरमैन नर्बदा देवी गुर्जर को राहत देते हुए उसे निलंबित करने वाले स्वायत्त शासन विभाग के एक अक्टूबर के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से मामले में अन्य दोषी अफसरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश नर्बदा देवी गुर्जर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने अदालत को बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने गत एक अक्टूबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को महवा नगर पालिका के चेयरमैन के पद से निलंबित कर उसके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट में उसका कहीं पर भी नाम नहीं है. इसके बावजूद उसे दुर्भावनापूर्वक चेयरमैन पद से निलंबित कर हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है. जिन जांच रिपोर्ट पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें अन्य दोषी अफसरों के नाम हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

पढ़ेंः समाज शास्त्र विभागाध्यक्ष व महारानी कॉलेज प्रिंसिपल के निलंबन पर रोक बरकरार - Rajasthan High Court

याचिकाकर्ता एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और उसका कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. उसे केवल निलंबन आदेश के जरिए ही पद से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए उसे निलंबित करने वाले आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए और उसे पद पर कार्य करते रहने दिया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले में अन्य अफसरों पर की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले की महवा नगर पालिका चेयरमैन नर्बदा देवी गुर्जर को राहत देते हुए उसे निलंबित करने वाले स्वायत्त शासन विभाग के एक अक्टूबर के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से मामले में अन्य दोषी अफसरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश नर्बदा देवी गुर्जर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने अदालत को बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने गत एक अक्टूबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को महवा नगर पालिका के चेयरमैन के पद से निलंबित कर उसके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट में उसका कहीं पर भी नाम नहीं है. इसके बावजूद उसे दुर्भावनापूर्वक चेयरमैन पद से निलंबित कर हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है. जिन जांच रिपोर्ट पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें अन्य दोषी अफसरों के नाम हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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याचिकाकर्ता एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और उसका कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. उसे केवल निलंबन आदेश के जरिए ही पद से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए उसे निलंबित करने वाले आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए और उसे पद पर कार्य करते रहने दिया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले में अन्य अफसरों पर की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है.

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