ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और निदेशक को जारी किया अवमानना नोटिस - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2013 से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख चिकित्सा सचिव और निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है.

ISSUES CONTEMPT NOTICE,  NOTICE TO CHIEF MEDICAL SECRETARY
राजस्थान हाईकोर्ट. (Etv Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2024, 8:58 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2013 से जुडे़ बोनस अंक के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव शुभ्रा सिंह और चिकित्सा निदेशक राकेश शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने दोनों अधिकारियों को 26 जुलाई तक बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निस्तारण क्यों नहीं किया गया?. जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि भर्ती में बोनस अंक देने से जुडे़ मामले में हाईकोर्ट ने गत 31 जनवरी को चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए थे कि वह सुप्रीम कोर्ट के मनोज आचार्य के प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को दो माह में तय करे. अवमानना याचिका में कहा गया कि दो माह बीतने के बाद भी याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का विभाग ने निस्तारण नहीं किया.

पढ़ेंः मुख्य सचिव और प्रमुख विधि सचिव बताएं, अदालत में सरकारी लचर व्यवस्था कब तक चलेगी: कोर्ट - Rajasthan High Court

अदालती आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने ऑर्डर की सत्यापित प्रति विभाग के आलाधिकारियों को भेज दी थी. ऐसे में विभाग के अवमाननाकर्ता दोषी अधिकारियों को अदालती आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए दंडित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर करते हुए जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2013 से जुडे़ बोनस अंक के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव शुभ्रा सिंह और चिकित्सा निदेशक राकेश शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने दोनों अधिकारियों को 26 जुलाई तक बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निस्तारण क्यों नहीं किया गया?. जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि भर्ती में बोनस अंक देने से जुडे़ मामले में हाईकोर्ट ने गत 31 जनवरी को चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए थे कि वह सुप्रीम कोर्ट के मनोज आचार्य के प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को दो माह में तय करे. अवमानना याचिका में कहा गया कि दो माह बीतने के बाद भी याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का विभाग ने निस्तारण नहीं किया.

पढ़ेंः मुख्य सचिव और प्रमुख विधि सचिव बताएं, अदालत में सरकारी लचर व्यवस्था कब तक चलेगी: कोर्ट - Rajasthan High Court

अदालती आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने ऑर्डर की सत्यापित प्रति विभाग के आलाधिकारियों को भेज दी थी. ऐसे में विभाग के अवमाननाकर्ता दोषी अधिकारियों को अदालती आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए दंडित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर करते हुए जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.