जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2013 से जुडे़ बोनस अंक के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव शुभ्रा सिंह और चिकित्सा निदेशक राकेश शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने दोनों अधिकारियों को 26 जुलाई तक बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निस्तारण क्यों नहीं किया गया?. जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि भर्ती में बोनस अंक देने से जुडे़ मामले में हाईकोर्ट ने गत 31 जनवरी को चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए थे कि वह सुप्रीम कोर्ट के मनोज आचार्य के प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को दो माह में तय करे. अवमानना याचिका में कहा गया कि दो माह बीतने के बाद भी याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का विभाग ने निस्तारण नहीं किया.
अदालती आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने ऑर्डर की सत्यापित प्रति विभाग के आलाधिकारियों को भेज दी थी. ऐसे में विभाग के अवमाननाकर्ता दोषी अधिकारियों को अदालती आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए दंडित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर करते हुए जवाब तलब किया है.