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हाईकोर्ट ने की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अपीलें खारिज - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अपीलें की खारिज.

COURT DISMISSED THE APPEALS,  THIRD CLASS TEACHER RECRUITMENT
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 22 hours ago

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल प्रथम की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश कपिल कुमार व अन्य के साथ दायर एक दर्जन से अधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए. खंडपीठ ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी ने सवालों के जवाब सही जांचे हैं और उसमें अदालत को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

अपीलों में कहा गया कि भर्ती एजेंसी ने तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली थी. परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी में कई सवालों के जवाब गलत जांच गए. ऐसे में उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अनुसार उनकी ओर से दिए जवाब सही हैं और भर्ती एजेंसी ने सवालों के जवाब गलत जांचे हैं.

पढ़ेंः विवाहिता बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश बरकरार, सरकार की अपील खारिज

अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने 31 मई को याचिकाओं को खारिज कर दिया था. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए उत्तर कुंजी को निरस्त किया जाए और विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित सवालों को जांच के लिए भेजा जाए. इसके जवाब में भर्ती एजेंसी के वकील नलिन नारायण ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी की ओर से उत्तर जांचने के बाद ही उत्तर कुंजी जारी की गई थी. एकलपीठ भी याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं. ऐसे में इस संबंध में दायर अपीलों को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने अपीलों को खारिज कर दिया है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल प्रथम की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश कपिल कुमार व अन्य के साथ दायर एक दर्जन से अधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए. खंडपीठ ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी ने सवालों के जवाब सही जांचे हैं और उसमें अदालत को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

अपीलों में कहा गया कि भर्ती एजेंसी ने तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली थी. परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी में कई सवालों के जवाब गलत जांच गए. ऐसे में उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अनुसार उनकी ओर से दिए जवाब सही हैं और भर्ती एजेंसी ने सवालों के जवाब गलत जांचे हैं.

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अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने 31 मई को याचिकाओं को खारिज कर दिया था. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए उत्तर कुंजी को निरस्त किया जाए और विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित सवालों को जांच के लिए भेजा जाए. इसके जवाब में भर्ती एजेंसी के वकील नलिन नारायण ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी की ओर से उत्तर जांचने के बाद ही उत्तर कुंजी जारी की गई थी. एकलपीठ भी याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं. ऐसे में इस संबंध में दायर अपीलों को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने अपीलों को खारिज कर दिया है.

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