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आम रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

Rajasthan High Court Answer Sought, हाईकोर्ट ने आम रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाने पर जवाब मांगा. कोर्ट ने पूछा है कि अतिक्रमण होने की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 12, 2024, 9:15 PM IST

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमकाथाना जिले की श्रीमाधोपुर नगर पालिका के आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव, स्थानीय कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश रामसिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि श्रीमाधोपुर जिले के आम रास्ते पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने बीते कई सालों ने कब्जा कर रखा है. मानपुरिया फाटक से केशवदास मंदिर तक की यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्थानीय नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है.

पढे़ं : पूर्व मंत्री की सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने के आदेश - Rajasthan High Court

अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित अधिकारियों को लीगल नोटिस भी भेजा गया. इसके बावजूद भी अधिकारियों ने मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया. याचिका में कहा गया कि अतिक्रमण नहीं हटाने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि वह मौके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीमकाथाना जिले की श्रीमाधोपुर नगर पालिका के आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव, स्थानीय कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश रामसिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि श्रीमाधोपुर जिले के आम रास्ते पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने बीते कई सालों ने कब्जा कर रखा है. मानपुरिया फाटक से केशवदास मंदिर तक की यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्थानीय नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है.

पढे़ं : पूर्व मंत्री की सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने के आदेश - Rajasthan High Court

अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित अधिकारियों को लीगल नोटिस भी भेजा गया. इसके बावजूद भी अधिकारियों ने मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया. याचिका में कहा गया कि अतिक्रमण नहीं हटाने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि वह मौके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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