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एनएसयूआई का मेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ प्रदर्शन, बिना मान्यता पाठ्यक्रमों के संचालन का आरोप - NSUI Protest - NSUI PROTEST

एनएसयूआई ने रायपुर में एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एमएसयूआई ने आरोप लगाया है कि श्रृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट गैर मान्यता प्राप्त संस्थान है. इसके विरोध में पैरामेडिकल संस्थान के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है.

NSUI PROTEST
एनएसयूआई का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 29, 2024, 9:33 PM IST

Updated : Jul 30, 2024, 7:38 PM IST

मेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर : एनएसयूआई ने रायपुर की श्रृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की मान्यता पर सवाल उठाए हैं. एनएसयूआई का आरोप है कि डीएमलटी/बीएमएलटी पाठ्यक्रम का संचालन यह संस्थान बिना मान्यता के कर रही है. एनएसयूआई ने फर्जी तरीके से गैर मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के संचालन का आरोप लगाते हुए सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया गया.

बिना मान्यता के इंस्टीट्यूट चलाने का आरोप : एनएसयूआई का कहा, "रायपुर में बहुत से गैर मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट का संचालन फर्जी तरीके से किया जा रहा है. छात्रों को इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त होने का झांसा दिया जाता है और उनका दाखिला लेते हैं. बीएमएलटी तथा डीएमलटी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से एनओसी प्राप्त करना होता है. इसके साथ ही पैरामेडिकल काउंसिल से उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होता है."

"आयुष विश्विद्यालय छत्तीसगढ़ की सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय है. आयुष विश्विद्यालय की सहमति के बिना प्रदेश में किसी भी प्रकार के मेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन गैरकानूनी है. बीएमएलटी/डीएमएलटी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु 100 बिस्तर का हॉस्पिटल होना अनिवार्य है. लेकिन 2 कमरों के श्रृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में सैकड़ों स्टूडेंट्स को दाखिला देकर डिग्री बांटने का काम कर रही है." - प्रशांत गोस्वामी, जिला अध्यक्ष, रायपुर ग्रामीण

ऐसे चल रहा शिक्षा का खेल : स्टूडेंट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, दो कमरे के इंस्टीट्यूट में सैकड़ों स्टूडेंट्स अध्यनरत हैं. इन सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा दिलाने मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्विद्यालय में ले जाया जाता है. रायपुर के इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर अपना परीक्षा मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्विद्यालय में देकर वहीं का सर्टिफिकेट प्राप्त करते है.

यदि मान्यता नहीं, तो जांच जरूरी : उक्त इंस्टीट्यूट यदि मेडिकल पाठ्यक्रम बिना मान्यता के संचालित कर रहा है तो यह जांच का विषय है. छात्र-छात्राओं को भ्रमित कर या गलत जानकारी देकर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालित करना गैरकानूनी है. ऐसा करना छत्तीसगढ़ के आयुष विश्विद्यालय के उक्त पाठ्यक्रमों हेतु बनाए गए नियमों के विरुद्ध है. छत्तीसगढ़ राज्य में बीएमएलटी तथा डीएमएलटी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य के पैरामीडिकल संस्थान से एनओसी तथा संस्थान को रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना भी जरूरी है. यदि यह दोनों मान्यता संस्थान के पास नहीं है तो यह छात्र/ छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा.


रायपुर में इन संस्थानों की मान्यता पर उठ रहे सवाल :

  1. श्रृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, अश्वनी नगर, रायपुर
  2. एपी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, कमल विहार, रायपुर
  3. एपीजे अब्दुल कलाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो वर्तमान में एचबी पैरामेडिकल के नाम से संचालित है. विनायक विहार, रिंग रोड 01, रायपुर
  4. श्री रामा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, महावीर नगर, रायपुर
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मेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर : एनएसयूआई ने रायपुर की श्रृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की मान्यता पर सवाल उठाए हैं. एनएसयूआई का आरोप है कि डीएमलटी/बीएमएलटी पाठ्यक्रम का संचालन यह संस्थान बिना मान्यता के कर रही है. एनएसयूआई ने फर्जी तरीके से गैर मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के संचालन का आरोप लगाते हुए सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया गया.

बिना मान्यता के इंस्टीट्यूट चलाने का आरोप : एनएसयूआई का कहा, "रायपुर में बहुत से गैर मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट का संचालन फर्जी तरीके से किया जा रहा है. छात्रों को इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त होने का झांसा दिया जाता है और उनका दाखिला लेते हैं. बीएमएलटी तथा डीएमलटी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से एनओसी प्राप्त करना होता है. इसके साथ ही पैरामेडिकल काउंसिल से उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होता है."

"आयुष विश्विद्यालय छत्तीसगढ़ की सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय है. आयुष विश्विद्यालय की सहमति के बिना प्रदेश में किसी भी प्रकार के मेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन गैरकानूनी है. बीएमएलटी/डीएमएलटी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु 100 बिस्तर का हॉस्पिटल होना अनिवार्य है. लेकिन 2 कमरों के श्रृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में सैकड़ों स्टूडेंट्स को दाखिला देकर डिग्री बांटने का काम कर रही है." - प्रशांत गोस्वामी, जिला अध्यक्ष, रायपुर ग्रामीण

ऐसे चल रहा शिक्षा का खेल : स्टूडेंट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, दो कमरे के इंस्टीट्यूट में सैकड़ों स्टूडेंट्स अध्यनरत हैं. इन सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा दिलाने मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्विद्यालय में ले जाया जाता है. रायपुर के इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर अपना परीक्षा मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्विद्यालय में देकर वहीं का सर्टिफिकेट प्राप्त करते है.

यदि मान्यता नहीं, तो जांच जरूरी : उक्त इंस्टीट्यूट यदि मेडिकल पाठ्यक्रम बिना मान्यता के संचालित कर रहा है तो यह जांच का विषय है. छात्र-छात्राओं को भ्रमित कर या गलत जानकारी देकर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालित करना गैरकानूनी है. ऐसा करना छत्तीसगढ़ के आयुष विश्विद्यालय के उक्त पाठ्यक्रमों हेतु बनाए गए नियमों के विरुद्ध है. छत्तीसगढ़ राज्य में बीएमएलटी तथा डीएमएलटी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य के पैरामीडिकल संस्थान से एनओसी तथा संस्थान को रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना भी जरूरी है. यदि यह दोनों मान्यता संस्थान के पास नहीं है तो यह छात्र/ छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा.


रायपुर में इन संस्थानों की मान्यता पर उठ रहे सवाल :

  1. श्रृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, अश्वनी नगर, रायपुर
  2. एपी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, कमल विहार, रायपुर
  3. एपीजे अब्दुल कलाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो वर्तमान में एचबी पैरामेडिकल के नाम से संचालित है. विनायक विहार, रिंग रोड 01, रायपुर
  4. श्री रामा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, महावीर नगर, रायपुर
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Last Updated : Jul 30, 2024, 7:38 PM IST
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