चमोली: बदरीनाथ धाम की यात्रा को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने रिसाइकल कंपनी के साथ पांच वर्षों का अनुबंध किया है. उप जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि अनुबंध के अनुसार पर्यावरण अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत स्थान नीती वैली, गोविंदघाट, माणा गांव एवं बदरीनाथ धाम तक सभी वाणिज्यिक संस्थाओं एवं असंगठित इकाईयों में बिक्री होने वाले समस्त प्लास्टिक निर्मित बोतल, सामग्री आदि पर सौ प्रतिशत रिफंडेबल 10 रुपए मूल्य का यूनिक सीरिएलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन कोड लगाया जाना आवश्यक होगा.
नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई: क्यूआर कोड रिसाइकल कंपनी द्वारा औली, नरसिंह मंदिर, गोविन्दघाट, माणा गांव एवं बदरीनाथ धाम में न्यूनतम मूल्य 10 रुपए डिपॉजिट पर समस्त थोक विक्रेता, वितरक, दुकान, होटल, होमस्टे स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा. उप जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि गोविंदघाट, नीती वैली, माणा गांव एवं बदरीनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग पर स्थित वाणिज्यिक संस्थाओं एवं असंगठित इकाईयों द्वारा प्लास्टिक बोतल व सामग्री बिना क्यूआर कोड के विक्रय करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
खाली बोतल जमा करने पर मिलेगा रिफंड: रिसाइकल कंपनी के डिपॉजिट रिफंड काउंटर गोविंदघाट, नीती वैली, माणा गांव एवं बदरीनाथ धाम तक उपलब्ध होंगे. यात्रियों द्वारा कंपनी के विभिन्न स्थानों पर स्थापित काउंटर पर क्यूआर कोड वाली खाली बोतल जमा करने पर डिपॉजिट रिफंड लिया जा सकेगा. गौर हो कि चारधाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. साथ ही यात्रियों को प्लास्टिक के कचरे को यहां-वहां ना फेंकने व समुचित जगहों पर डिस्पोज करने की अपील की जा रही है.
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