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मंत्री आत‍िशी के आदेश पर सर्व‍िसेज व‍िभाग की सरकारी वकील पर एक्‍शन, PWD ने लगाया प्रत‍िबंध - PWD debbared Avnish Ahlawat

PWD debbared Avnish Ahlawat: दिल्ली की विधि एवं न्याय मंत्री आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार की ओर से कथित तौर पर गलत जानकारी देने के लिए सेवा विभाग के स्थायी वकील अवनीश अहलावत को प्रतिबंधित कर दिया है. मंत्री ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को जांच करने का भी निर्देश दिया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 28, 2024, 2:25 PM IST

Updated : Aug 28, 2024, 2:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की विधि एवं न्याय मंत्री आतिशी की कड़ी आपत्ति और आदेशों के बाद पीडब्ल्यूडी ने सर्विसेज विभाग की स्टैंडिंग काउंसेल (सर्विसेज) अवनीश अहलावत को प्रत‍िबंध‍ित कर द‍िया है. सरकारी वकील की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में लंब‍ित एक मामले में 31 जुलाई 2024 को झूठा, गलत बयान और गलत सूचनाएं देने वाला एफिडेविट प्रस्तुत क‍िया गया था. इस मामले के सामने आने के बाद मंत्री की ओर से जारी आदेश पत्र के अनुपालन में अब पीडब्‍लूडी ने कार्रवाई की है. स्टैंडिंग काउंसेल (सरकारी वकील) अवनीश अहलावत (सर्व‍िसेज) को अदालत में प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पीडब्ल्यूडी की ओर से 27 अगस्‍त (मंगलवार) को जारी कर दिए गए हैं.

मंत्री आत‍िशी के आदेश पर सर्व‍िसेज व‍िभाग की सरकारी वकील पर एक्‍शन
मंत्री आत‍िशी के आदेश पर सर्व‍िसेज व‍िभाग की सरकारी वकील पर एक्‍शन (ETV Bharat)

मंत्री आतिशी ने अपने आदेश में कहा

दिल्ली की शिक्षा, सर्विसेज, विजिलेंस मंत्री अतिशी की ओर से 7 अगस्त को एक आदेश बतौर लॉ मंत्री जारी किए गए थे. इस आदेश में मंत्री आत‍िशी की तरफ से जिक्र किया गया था कि अवनीश अहलावत स्टैंडिंग काउंसेल (सर्विसेज) होने के चलते दिल्ली हाईकोर्ट में स्टैंडिंग काउंसेल (सिविल) के तौर पर पेश हुईं और 31 जुलाई 2024 को कोर्ट के समक्ष एफिडेविट फाइल कर गलत जानकारी सबमिट की. मंत्री ने आदेश में यह भी कहा था कि उनके संज्ञान में आया है कि अवनीश अहलावत ने एक अन्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष गलत लीगल ओपिनियन भी दी थी.

ये भी पढ़ें: भाजपा विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर AAP सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

सिविल के स्थायी वकील नहीं होने के बावजूद भी अवनीश अहलावत दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेश हुईं थीं. आत‍िशी ने यह भी कहा था कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि स्थायी वकील ने अदालत के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और गलत जानकारी प्रस्तुत करके और गलत कानूनी राय पेश करके अदालत को गुमराह किया है. यह सब कुछ गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है. मंत्री आत‍िशी ने जारी ऑर्डर में चीफ सेक्रेटरी को भी इस मामले की जांच करने के न‍िर्देश द‍िए थे.

संतोष कुमार त्रिपाठी ने ली अवनीश अहलावत की जगह

आत‍िशी की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया क‍ि इस बीच अवनीश अहलावत को प्रतिबंधित किया जाता है और अवनीश अहलावत की जगह पर संतोष कुमार त्रिपाठी बतौर स्टैंडिंग काउंसेल (सिविल) प्रासंगिक मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे. मंत्री की ओर से जारी आदेश सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, विभागाध्यक्षों और मंत्रियों के सचिवों के अलावा स्टैंडिंग काउंसेल अवनीश अहलावत को भी भेजा गया था. इसकी एक कॉपी दिल्ली हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को भी प्रेष‍ित की गई थी.

अब इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर कड़ी कार्रवाई की है. इसमें 7 अगस्त 2024 के शिक्षा मंत्री के आदेशों का हवाला देते हुए अवनीश अहलावत को स्टैंडिंग काउंसेल (सर्विसेज) को प्रतिबंधित करते हुए उनकी जगह पर संतोष कुमार त्रिपाठी को स्टैंडिंग काउंसेल (स‍िव‍िल) के तौर पर नियुक्त किया है.

ये भी पढ़ें: के. कविता के करीबी अरुण पिल्लै की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली की विधि एवं न्याय मंत्री आतिशी की कड़ी आपत्ति और आदेशों के बाद पीडब्ल्यूडी ने सर्विसेज विभाग की स्टैंडिंग काउंसेल (सर्विसेज) अवनीश अहलावत को प्रत‍िबंध‍ित कर द‍िया है. सरकारी वकील की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में लंब‍ित एक मामले में 31 जुलाई 2024 को झूठा, गलत बयान और गलत सूचनाएं देने वाला एफिडेविट प्रस्तुत क‍िया गया था. इस मामले के सामने आने के बाद मंत्री की ओर से जारी आदेश पत्र के अनुपालन में अब पीडब्‍लूडी ने कार्रवाई की है. स्टैंडिंग काउंसेल (सरकारी वकील) अवनीश अहलावत (सर्व‍िसेज) को अदालत में प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पीडब्ल्यूडी की ओर से 27 अगस्‍त (मंगलवार) को जारी कर दिए गए हैं.

मंत्री आत‍िशी के आदेश पर सर्व‍िसेज व‍िभाग की सरकारी वकील पर एक्‍शन
मंत्री आत‍िशी के आदेश पर सर्व‍िसेज व‍िभाग की सरकारी वकील पर एक्‍शन (ETV Bharat)

मंत्री आतिशी ने अपने आदेश में कहा

दिल्ली की शिक्षा, सर्विसेज, विजिलेंस मंत्री अतिशी की ओर से 7 अगस्त को एक आदेश बतौर लॉ मंत्री जारी किए गए थे. इस आदेश में मंत्री आत‍िशी की तरफ से जिक्र किया गया था कि अवनीश अहलावत स्टैंडिंग काउंसेल (सर्विसेज) होने के चलते दिल्ली हाईकोर्ट में स्टैंडिंग काउंसेल (सिविल) के तौर पर पेश हुईं और 31 जुलाई 2024 को कोर्ट के समक्ष एफिडेविट फाइल कर गलत जानकारी सबमिट की. मंत्री ने आदेश में यह भी कहा था कि उनके संज्ञान में आया है कि अवनीश अहलावत ने एक अन्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष गलत लीगल ओपिनियन भी दी थी.

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सिविल के स्थायी वकील नहीं होने के बावजूद भी अवनीश अहलावत दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेश हुईं थीं. आत‍िशी ने यह भी कहा था कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि स्थायी वकील ने अदालत के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और गलत जानकारी प्रस्तुत करके और गलत कानूनी राय पेश करके अदालत को गुमराह किया है. यह सब कुछ गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है. मंत्री आत‍िशी ने जारी ऑर्डर में चीफ सेक्रेटरी को भी इस मामले की जांच करने के न‍िर्देश द‍िए थे.

संतोष कुमार त्रिपाठी ने ली अवनीश अहलावत की जगह

आत‍िशी की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया क‍ि इस बीच अवनीश अहलावत को प्रतिबंधित किया जाता है और अवनीश अहलावत की जगह पर संतोष कुमार त्रिपाठी बतौर स्टैंडिंग काउंसेल (सिविल) प्रासंगिक मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे. मंत्री की ओर से जारी आदेश सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, विभागाध्यक्षों और मंत्रियों के सचिवों के अलावा स्टैंडिंग काउंसेल अवनीश अहलावत को भी भेजा गया था. इसकी एक कॉपी दिल्ली हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को भी प्रेष‍ित की गई थी.

अब इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर कड़ी कार्रवाई की है. इसमें 7 अगस्त 2024 के शिक्षा मंत्री के आदेशों का हवाला देते हुए अवनीश अहलावत को स्टैंडिंग काउंसेल (सर्विसेज) को प्रतिबंधित करते हुए उनकी जगह पर संतोष कुमार त्रिपाठी को स्टैंडिंग काउंसेल (स‍िव‍िल) के तौर पर नियुक्त किया है.

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Last Updated : Aug 28, 2024, 2:51 PM IST
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