फिरोजाबाद : जिले में रविवार को एक हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर अपराधी पर योगी सरकार का हंटर चला. पुलिस ने इस अपराधी की 25 लाख 60 हजार की संपत्ति को कुर्क कर ली. यह संपत्ति अपराधी के मां के नाम दर्ज है. पुलिस ने अपराधी की तीन करोड़ 30 लाख 51 से ज्यादा के रुपये की संपत्ति को पहले ही कुर्क कर चुकी थी.
सीओ सिटी अरुण कुमार चौरसिया के अनुसार, थाना दक्षिण क्षेत्र के कटरा पठानान निवासी साजिद खान पुत्र स्व. ताहिर खान के खिलाफ थाना उत्तर, दक्षिण, रामगढ़ और राजस्थान के मकराना में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है. कुख्यात अपराधी के खिलाफ कोतवाली उत्तर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट, गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई गई है. गैंगस्टर के खिलाफ जिलाधिकारी ने धारा 14 (1) के तहत संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे.
सीओ सिटी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में साजिद खान की रामगढ इलाके में स्थित चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है. इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख 60 हजार 296 रुपये है. कुर्क की गई संपत्ति में एक प्लॉट और एक मोटरसाइकिल भी शामिल है. प्लॉट साजिद की मां के नाम है.
सीओ के मुताबिक, अपराधी की तीन करोड़ 30 लाख 51 हजार 920 रुपये कीमत की संपत्ति को कोतवाली उत्तर पुलिस द्वारा पूर्व में भी कुर्क की जा चुका था. कुर्क की गई संपत्ति को अपराधी ने गैंग बनकर अनैतिक कृत्य कर कमाई थी.
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