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नाबालिग से छेड़छाड़ और वीडियो वायरल करने के दोषियों को सजा, कोर्ट ने लगाया 5.40 लाख का जुर्माना - Punishment for rape convicts

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 12, 2024, 6:15 PM IST

बूंदी में एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 5.40 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के दोषियों को सजा
दुष्कर्म के दोषियों को सजा (ETV Bharat GFX)

बूंदी. नाबालिग के साथ छेड़खानी करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 5.40 लाख के जुर्माने से दंडित किया है.

शादी समारोह में किया था दुष्कर्म : 26 नवंबर 2021 को फरियादी अपनी पुत्री पीड़िता के साथ लाखेरी थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की. दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को वह अपनी पुत्रियों के साथ लाखेरी एक शादी समारोह में गए हुए थे. वो उसी दिन वापस अपने घर पर लौट आया और उसकी तीनों पुत्रियां लाखेरी में रुक गई. कार्यक्रम के दौरान अभियुक्त अजय कुमार गोस्वामी ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की. उक्त घटना का वीडियो भी वहां उपस्थित तीन-चार व्यक्तियों में से किसी ने बना लिया और वायरल कर दिया. 25 नवम्बर को घटना का तब पता चला, जब उसके पुत्र के मोबाइल पर वीडियो आया. तब पीड़िता ने पिता के साथ थाना लाखेरी में रिपोर्ट दर्ज कराई.

इसे भी पढ़ें-नाबालिग के साथ हैवानियत करने का आरोपी दबोचा, यूपी में छुपा बैठा था, मार्च में दिया था घटना को अंजाम - Rape accused arrested

21 गवाह व 39 दस्तावेज किए पेश : घटना पर थाना लाखेरी ने प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले बुधवार 12 जून 2024 को न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त अजय कुमार उर्फ गोलू को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं, अभियुक्त लोकेश को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया है. इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने 21 गवाह एवं 39 दस्तावेज पेश किए.

बूंदी. नाबालिग के साथ छेड़खानी करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 5.40 लाख के जुर्माने से दंडित किया है.

शादी समारोह में किया था दुष्कर्म : 26 नवंबर 2021 को फरियादी अपनी पुत्री पीड़िता के साथ लाखेरी थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की. दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को वह अपनी पुत्रियों के साथ लाखेरी एक शादी समारोह में गए हुए थे. वो उसी दिन वापस अपने घर पर लौट आया और उसकी तीनों पुत्रियां लाखेरी में रुक गई. कार्यक्रम के दौरान अभियुक्त अजय कुमार गोस्वामी ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की. उक्त घटना का वीडियो भी वहां उपस्थित तीन-चार व्यक्तियों में से किसी ने बना लिया और वायरल कर दिया. 25 नवम्बर को घटना का तब पता चला, जब उसके पुत्र के मोबाइल पर वीडियो आया. तब पीड़िता ने पिता के साथ थाना लाखेरी में रिपोर्ट दर्ज कराई.

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21 गवाह व 39 दस्तावेज किए पेश : घटना पर थाना लाखेरी ने प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले बुधवार 12 जून 2024 को न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त अजय कुमार उर्फ गोलू को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं, अभियुक्त लोकेश को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 लाख के जुर्माने से दंडित किया गया है. इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने 21 गवाह एवं 39 दस्तावेज पेश किए.

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