पिथौरागढ़: बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर लूटपाट और दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या के आरोपी को सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 1.20 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर 2023 को जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से करीब 10 किमी दूर वड्डा सुवाकोट क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव उसके आवास में मिला था. महिला के दो मंजिला मकान के कमरों में कुछ मजदूर किराये पर रहते हैं. इनमें से एक नेपाल निवासी रुपिंद्र नाथ योगी (26 वर्ष) भी उनके किराये पर रहता था. कुछ समय पहले शराब पीने को लेकर महिला ने रूपिंद्र को टोका था और उससे कमरा भी खाली करा लिया था.
महिला अपने मकान की दूसरी मंजिल पर अकेली रह रही थीं, जहां नेपाली युवक ने महिला के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया. हालांकि बाद में पुलिस ने दोषी रुपिंद्र नाथ योगी को गिरफ्तार कर लिया था. मृतका महिला के भतीजे ने नेपाली नागरिक रुपिंद्र नाथ के खिलाफ तहरीर दी.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने सभी राज उगले. रुपिंद्र नाथ ने चाकू की नोक पर बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद महिला गहने लूट व नगदी लूटी. आखिर में आरोपी ने उसा चाकू से महिला की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 394, 506, 411, 457, 376 के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मामला न्यायालय में चल रहा था. इस पर मंगलवार को फैसला आया. सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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