जयपुर. एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी 2024 के परिणाम में अनियमिता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है. हाईकोर्ट की अवकाशकालीन एकलपीठ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी. तनूजा यादव की ओर से दायर इस याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई है. याचिका में शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और नेशनल मेडिकल काउंसिल सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि एनटीए की ओर से गत 5 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका हाल ही में परिणाम जारी किया गया है. परीक्षा परिणाम में ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के रोल नंबर आसपास थे. यह टॉपर्स हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक से जुड़े हुए थे. इसके अलावा इस स्तर की परीक्षा में 720 में से पूरे अंक प्राप्त करना संभव नहीं है.
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वहीं, एक प्रश्न चार अंक का था. ऐसे में अभ्यर्थी के 719 अंक आना संभव नहीं था. इससे जाहिर है कि परीक्षा परिणाम में अनियमिता बरती गई है. याचिका में कहा गया कि गत पांच मई को आयोजित इस परीक्षा में याचिकाकर्ता का परीक्षा केन्द्र विद्याश्रम स्कूल आया था. जहां उसे आधा घंटा देरी से प्रष्न पत्र दिया गया. इसके चलते उसे सवाल हल करने के लिए कम समय मिला. कई अन्य जगहों पर भी अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र देरी से देने पर उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन याचिकाकर्ता को यह अंक नहीं मिले. ऐसे में उसे भी ग्रेस मार्क्स दिए जाए.