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जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव परिणाम को चुनौती, 13 अगस्त को होगी सुनवाई - Rajasthan High Court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 5, 2024, 8:40 PM IST

जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने पुन: मतगणना के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि चुनाव परिणाम के लिए की गई मतगणना में काफी अनियमिताएं की गई हैं. ऐसे में चुनाव परिणाम को रद्द कर ईवीएम और पोस्टल बैलेट के मतों की गणना पुन: की जाए.

पुन: मतगणना के लिए याचिका
पुन: मतगणना के लिए याचिका (ETV Bharat File Photo)

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने चुनाव याचिका दायर की है. इस पर जस्टिस उमाशंकर व्यास ने 13 अगस्त तक सुनवाई टाल दी. याचिका में विजयी सांसद राव राजेन्द्र सिंह और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य का पक्षकार बनाया है.

याचिका में कहा गया कि चुनाव परिणाम के लिए की गई मतगणना में काफी अनियमिताएं की गई हैं. ऐसे में चुनाव परिणाम को रद्द कर ईवीएम और पोस्टल बैलेट के मतों की गणना पुन: की जाए. इसके अलावा पूरी मतगणना की प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज भी अदालत मे पेश किए जाएं. याचिका में कहा गया कि उन्हें सिर्फ 1615 मतों से पराजित होना बताया गया. वहीं, जब उन्होंने पोस्टल बैलेट के मतों की पुन: गणना करने को कहा, तो उसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, जबकि वास्तव में इनकी संख्या 1615 से काफी ज्यादा थी.

इसे भी पढ़ें- जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र जीते, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने लगाए धांधली के आरोप, धरने पर बैठे - Jaipur Rural Lok Sabha Result 2024

पोस्टल बैलेट के मतों में गड़बड़ी का आरोप : याचिका में कहा कि यदि पोस्टल बैलेट की पुन: गणना होती, तो वह विजयी हो जाते. इसलिए मतों की पुन: गणना कराई जाए और उन्हें विजयी घोषित किया जाए. गौरतलब है कि चुनाव में भाजपा के राव राजेन्द्र सिंह को 6 लाख 17 हजार 877 मत मिले थे, जबकि अनिल चोपडा को 6 लाख 16 हजार 262 मत प्राप्त हुए थे. उस समय अनिल चोपड़ ने पोस्टल बैलेट के मतों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुन: मतगणना की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया. तब चोपड़ा रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरने पर भी बैठ गए थे.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने चुनाव याचिका दायर की है. इस पर जस्टिस उमाशंकर व्यास ने 13 अगस्त तक सुनवाई टाल दी. याचिका में विजयी सांसद राव राजेन्द्र सिंह और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य का पक्षकार बनाया है.

याचिका में कहा गया कि चुनाव परिणाम के लिए की गई मतगणना में काफी अनियमिताएं की गई हैं. ऐसे में चुनाव परिणाम को रद्द कर ईवीएम और पोस्टल बैलेट के मतों की गणना पुन: की जाए. इसके अलावा पूरी मतगणना की प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज भी अदालत मे पेश किए जाएं. याचिका में कहा गया कि उन्हें सिर्फ 1615 मतों से पराजित होना बताया गया. वहीं, जब उन्होंने पोस्टल बैलेट के मतों की पुन: गणना करने को कहा, तो उसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, जबकि वास्तव में इनकी संख्या 1615 से काफी ज्यादा थी.

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पोस्टल बैलेट के मतों में गड़बड़ी का आरोप : याचिका में कहा कि यदि पोस्टल बैलेट की पुन: गणना होती, तो वह विजयी हो जाते. इसलिए मतों की पुन: गणना कराई जाए और उन्हें विजयी घोषित किया जाए. गौरतलब है कि चुनाव में भाजपा के राव राजेन्द्र सिंह को 6 लाख 17 हजार 877 मत मिले थे, जबकि अनिल चोपडा को 6 लाख 16 हजार 262 मत प्राप्त हुए थे. उस समय अनिल चोपड़ ने पोस्टल बैलेट के मतों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुन: मतगणना की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया. तब चोपड़ा रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरने पर भी बैठ गए थे.

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