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चौकीदार भर्ती का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य करने के खिलाफ दायर की गई याचिका - Chowkidar recruitment

Chowkidar recruitment in Palamu. चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शुन्य करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. 29 जुलाई को मामले की सुनवाई होनी है.

Chowkidar recruitment in Palamu
झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 26, 2024, 1:36 PM IST

पलामू: चौकीदार बहाली का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बहाली पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट गई है. सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है. समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार पासवान ने बताया कि 22 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. पूरे मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी है. संदीप पासवान ने बताया कि बहाली पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. याचिका में कई बिंदु रखे गए हैं.

दरअसल, पलामू समेत झारखंड के कई जिलों में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. इस विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शून्य रखा गया है. पलामू जिले में बहाली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई थी. बहाली का विज्ञापन जारी होने के साथ ही पलामू समेत कई इलाकों में आंदोलन शुरू हो गए.

कुछ दिन पहले संघर्ष समिति ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर बहाली पर रोक लगाने की मांग की थी. संघर्ष समिति के अलावा पलामू में कई संगठनों ने आंदोलन कर विरोध जताया है. संघर्ष समिति का कहना है कि चौकीदार के पद पर अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति की गई थी. वेतन 1990 से शुरू हुआ था. विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शून्य रखा गया है, जो गलत है.

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पलामू: चौकीदार बहाली का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बहाली पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट गई है. सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है. समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार पासवान ने बताया कि 22 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. पूरे मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी है. संदीप पासवान ने बताया कि बहाली पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. याचिका में कई बिंदु रखे गए हैं.

दरअसल, पलामू समेत झारखंड के कई जिलों में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. इस विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शून्य रखा गया है. पलामू जिले में बहाली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तय की गई थी. बहाली का विज्ञापन जारी होने के साथ ही पलामू समेत कई इलाकों में आंदोलन शुरू हो गए.

कुछ दिन पहले संघर्ष समिति ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर बहाली पर रोक लगाने की मांग की थी. संघर्ष समिति के अलावा पलामू में कई संगठनों ने आंदोलन कर विरोध जताया है. संघर्ष समिति का कहना है कि चौकीदार के पद पर अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति की गई थी. वेतन 1990 से शुरू हुआ था. विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शून्य रखा गया है, जो गलत है.

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