नई दिल्ली: राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू होने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं. यहां तक की लोग अपने घर की मरम्मत का कार्य भी नहीं करा पाते हैं. लेकिन, इस बार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने नियमों में बदलाव किया है. इससे लोग ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी अपने मकान की मरम्मत करवा सकेंगे. इसके साथ ही अन्य कई बदलाव भी किए गए हैं.
एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 401 से 450 के बीच में होने पर ग्रैप का स्टेज 3 लागू किया जाता है. इस बार आशंका जताई जा रही है कि दीपावली से पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. जिसके बाद ग्रैप 3 लागू किया जा सकता है. दीपावली से पहले लोग अपने घर की साफ सफाई से लेकर मरम्मत भी कराते हैं.
पहले ग्रैप 3 लागू होने के बाद पाबंदियां लगने से लोगों को अपने मकान की मरम्मत कराने में परेशानी होती थी और काम बीच में ही रोकना पड़ता था. इसे देखते हुए ही सीएक्यूएम की तरफ से नियमों में बदलाव किए गए हैं. इसमें लोगों को घर के छोटे-मोटे मरम्मत कार्य कराने की छूट दी गई है. इससे लोग ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी अपने मकान की मरम्मत कार्य करा सकेंगे.
निर्माण से संबंधित नियमों में किए गए हैं ये बदलाव:
- वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े काम नहीं हो सकेंगे. हालांकि छोटे काम जैसे कि इलेक्ट्रिक और प्लंबिंग के कामों को छूट दी गई है.
- सीमेंट प्लास्टर कोटिंग का काम नहीं हो सकेगा, लेकिन छोटे-मोटे इंडोर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के काम किए जा सकते हैं.
- टाइल स्टोन और फ्लोर सब्सटेंस की कटिंग, ग्राइंडिंग और फिक्सिंग के काम पर प्रतिबंध रहेगा. छोटे इंडोर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कार्य को छूट रहेगी.
- वॉटरप्रूफिंग के कार्य पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन मैकेनिक वॉटरप्रूफ के कार्य को छूट रहेगी.
- धूल उड़ने वाले सामान जैसे सीमेंट मिट्टी, क्रशर स्टोन की लोडिंग और अनलोडिंग का काम साइट के अंदर ही हो सकेगा.
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