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'माई लॉर्ड के आदेश की अवहेलना, मुआवजा दिए बिना पटना मेट्रो के लिए DM ने तोड़वा दिए मकान' - Patna Metro Construction

Patna Metro Construction: बिहार के पटना में मेट्रो निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को एक घर को तोड़ दिया गया. पीड़ितों का आरोप है कि सरकार की ओर से अब तक मुआवजा नहीं मिला है. कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हुए घर को तोड़ दिया गया. पढ़ें पूरी खबर.

पटना में मेट्रो निर्माण के लिए तोड़ा घर
पटना में मेट्रो निर्माण के लिए तोड़ा घर
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 3, 2024, 10:25 PM IST

पटना में मेट्रो निर्माण के लिए तोड़ा घर

पटनाः बिहार के पटना में मेट्रो निर्माण का काम तेजी से हो रहा है. लेकिन इस काम के बीच कई लोगों का घर भी उजारा जा रहा है. ऐसा ही मामला शनिवार को देखने के लिए मिला. पटना सिटी के पाटलिपुत्र बस स्टैंड के पास मेट्रो यार्ड के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है. इस स्थल पर मौजूद घर को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिया गया. इस दौरान घर के मालिक ने इसका विरोध भी किया लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी.

मुआवजा नहीं मिलाः घर के मालिकों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और घर को तोड़ दिया गया. शनिवार को पाटलिपुत्र बस स्टैंड के पास मंनोज कुमार ठाकुर का मकान बुलडोजर से तोड़ा गया. जब घर के मालिक ने विरोध किया तो दंडाधिकारी आनंद सिंह ने कहा कि पटना डीएम के आदेश पर घर तोड़ा जा रहा है. उन्होंने कोर्ट के आदेश को भी मानने से इंकार कर दिया.

"जिला प्रशासन के आदेश से घर को तोड़ा जा रहा है. मेट्रो निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है. अभी एक मकान को हटाया जा रहा है. लोग विरोध कर रहे हैं तो अपना पक्ष न्यायलय में रखेंगे. हम जिला प्रशासन के निर्देश का पालन कर रहे हैं." -आंनद सिंह, दंडाधिकारी

कोर्ट के आदेश को भी नहीं माने पदाधिकारीः पीड़ित मकान मालिकों ने कहा कि बिहार में बुलडोजर बाबा की सरकार आ गई है. बिना कुछ सोचे-समझे दबंगई तरीके से घर को तोड़ दिया गया. अधिवक्ता राजेश ने बताया कि जिला प्रसाशन से बात कर न्यालय का आदेश सुनाया गया लेकिन कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए. साफ साफ कहा कि हमें जिला प्रशासन का आदेश है उसी को मानेंगे.

"कोर्ट के द्वारा लीगल नोटिस देने के बावजूद तीन फरवरी से घर तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है. सेटेलमेंट को लेकर कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है. जिसका घर तोड़ा गया उसे मुआवजा नहीं मिला है. कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है. कोर्ट के आदेश को दिखाया गया तो अधिकारी ने कहा कि डीएम का आदेश है." -राजेश प्रसाद, अधिवक्ता

2 साल से मेट्रो निर्माण काम हो रहाः बता दें कि पिछले 2 साल से पटना में मेट्रो संचालन को लेकर काम किया जा रहा है. 13,365 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया जा रहा है. पहले चरण में 26 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 13 अंडरग्राउंड और 13 एलिवेटेड स्टेशन होगा. 2027 तक इसका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है. पहले चरण में करीब 18 किलोमीटर तक सफर शुरू हो सकेगा. इसके बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा.

यह भी पढ़ेंः पटना मेट्रो रेल जमीन अधिग्रहण में हस्तक्षेप से HC का इंकार, लेकिन दी बड़ी राहत, वहीं अन्य मामले में सुपौल जिला जज निलंबित

पटना में मेट्रो निर्माण के लिए तोड़ा घर

पटनाः बिहार के पटना में मेट्रो निर्माण का काम तेजी से हो रहा है. लेकिन इस काम के बीच कई लोगों का घर भी उजारा जा रहा है. ऐसा ही मामला शनिवार को देखने के लिए मिला. पटना सिटी के पाटलिपुत्र बस स्टैंड के पास मेट्रो यार्ड के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है. इस स्थल पर मौजूद घर को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिया गया. इस दौरान घर के मालिक ने इसका विरोध भी किया लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी.

मुआवजा नहीं मिलाः घर के मालिकों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और घर को तोड़ दिया गया. शनिवार को पाटलिपुत्र बस स्टैंड के पास मंनोज कुमार ठाकुर का मकान बुलडोजर से तोड़ा गया. जब घर के मालिक ने विरोध किया तो दंडाधिकारी आनंद सिंह ने कहा कि पटना डीएम के आदेश पर घर तोड़ा जा रहा है. उन्होंने कोर्ट के आदेश को भी मानने से इंकार कर दिया.

"जिला प्रशासन के आदेश से घर को तोड़ा जा रहा है. मेट्रो निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है. अभी एक मकान को हटाया जा रहा है. लोग विरोध कर रहे हैं तो अपना पक्ष न्यायलय में रखेंगे. हम जिला प्रशासन के निर्देश का पालन कर रहे हैं." -आंनद सिंह, दंडाधिकारी

कोर्ट के आदेश को भी नहीं माने पदाधिकारीः पीड़ित मकान मालिकों ने कहा कि बिहार में बुलडोजर बाबा की सरकार आ गई है. बिना कुछ सोचे-समझे दबंगई तरीके से घर को तोड़ दिया गया. अधिवक्ता राजेश ने बताया कि जिला प्रसाशन से बात कर न्यालय का आदेश सुनाया गया लेकिन कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए. साफ साफ कहा कि हमें जिला प्रशासन का आदेश है उसी को मानेंगे.

"कोर्ट के द्वारा लीगल नोटिस देने के बावजूद तीन फरवरी से घर तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है. सेटेलमेंट को लेकर कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है. जिसका घर तोड़ा गया उसे मुआवजा नहीं मिला है. कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है. कोर्ट के आदेश को दिखाया गया तो अधिकारी ने कहा कि डीएम का आदेश है." -राजेश प्रसाद, अधिवक्ता

2 साल से मेट्रो निर्माण काम हो रहाः बता दें कि पिछले 2 साल से पटना में मेट्रो संचालन को लेकर काम किया जा रहा है. 13,365 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया जा रहा है. पहले चरण में 26 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 13 अंडरग्राउंड और 13 एलिवेटेड स्टेशन होगा. 2027 तक इसका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है. पहले चरण में करीब 18 किलोमीटर तक सफर शुरू हो सकेगा. इसके बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा.

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