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30 जून 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले विवि कर्मियों को भी दिया जाए वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ - Patna High Court

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 15, 2024, 8:25 PM IST

पटना हाई कोर्ट ने 30 जून, 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मगध विश्वाविद्यालय के एएन कालेज और वी एस कालेज, दानापुर से सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला दिया. पढ़ें, विस्तार से.

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट

पटनाः पटना हाई कोर्ट ने आज सोमवार 15 अप्रैल को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि 30 जून, 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये. जस्टिस नानी तागिया ने मगध विश्वाविद्यालय के एएन कालेज और वी एस कालेज, दानापुर से सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है. कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन नाइंसाफी कर रहा था.

क्या है मामलाः यहां बता दें कि प्रावधानों के अनुसार 1जुलाई, 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना है. जबकि दोनों कर्मी 30 जून 2006 को ही रिटायर हो गये थे. उन्हें लाभी नहीं दिया गया था. आवेदका की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है. उनका कहना था कि 1 जुलाई,2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दियाः याचिकाकर्ताओं को बताया गया कि एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी इस लाभ से वंचित रहेंगे. अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट के फैसला का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने 30 जून,2006 को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर 30 जून, 2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया.

पटनाः पटना हाई कोर्ट ने आज सोमवार 15 अप्रैल को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि 30 जून, 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये. जस्टिस नानी तागिया ने मगध विश्वाविद्यालय के एएन कालेज और वी एस कालेज, दानापुर से सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया है. कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन नाइंसाफी कर रहा था.

क्या है मामलाः यहां बता दें कि प्रावधानों के अनुसार 1जुलाई, 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना है. जबकि दोनों कर्मी 30 जून 2006 को ही रिटायर हो गये थे. उन्हें लाभी नहीं दिया गया था. आवेदका की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है. उनका कहना था कि 1 जुलाई,2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दियाः याचिकाकर्ताओं को बताया गया कि एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी इस लाभ से वंचित रहेंगे. अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट के फैसला का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने 30 जून,2006 को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर 30 जून, 2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया.

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