पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों के मामले पर सुनवाई की. अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए 3 सप्ताह की मोहलत दी.
हलफनामा दायर करने का दिया गया था निर्देश : पिछली सुनवाई ने कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग को भी हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया था.
बड़े पैमाने पर रिक्त पड़े हैं पद : बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिवक्ता अमीष कुमार ने बताया कि उन्होंने आयोग की ओर से कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर दिया है. याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं. इस कारण आयोग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है.
ए एम बदर बने हैं अध्यक्ष : उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े थे. लेकिन कुछ समय पहले पटना हाईकोर्ट सेवानिवृत जज ए एम बदर आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये. इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा व बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिवक्ता अमीष कुमार ने पक्षों को प्रस्तुत किया.
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