पटना: पटना हाईकोर्ट ने अंगरक्षक के हत्या मामले में बनियापुर से राजद विधायक केदार नाथ सिंह समेत भाई दीना नाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह के खिलाफ चल रहे ट्रायल को छपरा के एमपी, एमएलए कोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया. वहीं इस केस में नियुक्त नये स्पेशल पीपी पर अपनी सहमति जताई. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अन्नु देवी व अन्य की ओर से दायर मामले पर सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया.
पटना हाईकोर्ट में अंगरक्षक हत्या मामले में सुनवाई: कोर्ट ने राज्य सरकार को नये स्पेशल पीपी की नियुक्ति को अधिसूचित करने का आदेश दिया. साथ ही नये स्पेशल पीपी को सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने छपरा के एमपी, एमएलए कोर्ट से पटना के एमपी, एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने से इंकार करते हुए कहा कि नये स्पेशल पीपी की बहाली होने पर आवेदक ने कोई आपत्ति नहीं की हैं. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अन्नु देवी व अन्य की ओर से दायर मामले पर सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया.
स्पेशल एपीपी की बहाली: आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अमित नारायण ने कोर्ट को बताया कि इस केस में वैसे स्पेशल एपीपी की बहाली की गई हैं. जिसकी नियुक्ति के पूर्व महाधिवक्ता से परामर्श तक नहीं लिया गया था. उनका कहना था कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को नये स्पेशल पीपी बनाया गया है. उन्होंने इस केस को छपरा सिविल कोर्ट से स्थान्तरण कर पटना सिविल कोर्ट में करने की गुहार कोर्ट से लगाई थी.
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