पटनाः बिहार के छपरा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी अंतर्गत एफिलिएटेड कॉलेजों में उपलब्ध कराए गए अनुदान में कथित रूप से बरती गई अनियमितता मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता सह महराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बड़ी राहत मिली है. इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान पर रोक लगा दिया है.
अनियमितता मामले में सुनवाईः बुधवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने इस मामले पर सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने छपरा स्थित जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एफिलिएटेड कॉलेजों में उपलब्ध कराए गए अनुदान में कथित रूप से बरती गई अनियमितता मामले में निचली अदालत द्वारा लिये गए संज्ञान को चुनौती दी है.
4 जुलाई 2022 को लिया गया संज्ञानः इस मामले में मुजफ्फरपुर स्थित विजिलेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 472, 477 ए, 409 और 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में संज्ञान लिया गया था. ये मामला विजिलेंस पीएस केस नंबर- 103/ 2016 से हुए स्पेशल केस नंबर- 45/2016 से जुड़ा हुआ है. निचली अदालत ने 4 जुलाई, 2022 को संज्ञान लिया था.
13 मई को होगी अगली सुनवाईः इस मामले में महराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भी आरोप लगे थे. इसी मामले में बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. बुधवार को याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 मई 2024 को की जाएगी. फिलहाल भाजपा सांसद के खिलाफ लिए गए संज्ञान पर रोक लगा दिया गया है.
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